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मंगलवार, 28 जुलाई 2026

गंदगी पर प्रहार, स्वच्छता का वार : लखीमपुर नगर पालिका में बजाया नए नियमों का बिगुल

🔘 गंदगी पर प्रहार, स्वच्छता का वार : लखीमपुर नगर पालिका में बजाया नए नियमों का बिगुल

लखीमपुर खीरी। स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण-अनुकूल शहर का सपना अब केवल कल्पना नहीं, बल्कि सामूहिक संकल्प बनने जा रहा है। नगर पालिका परिषद लखीमपुर ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम-2026, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियम-2022 तथा निर्माण एवं विध्वंस (C&D) अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2025 के प्रभावी अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। 

नगर पालिका द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब पूरे नगर क्षेत्र में इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक नागरिक, संस्थान, प्रतिष्ठान, निर्माता, विक्रेता और व्यापारी की जिम्मेदारी होगी कि वे कचरे का वैज्ञानिक एवं निर्धारित नियमों के अनुसार प्रबंधन करें। विशेष रूप से निर्माण एवं विध्वंस से निकलने वाले मलबे का पृथक संग्रह, परिवहन, पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक निस्तारण किया जाएगा।

 बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर मलबा डालना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।  यह पहल केवल प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन और हरित भविष्य देने का सशक्त संकल्प है। 

जब नागरिक और प्रशासन एक साथ कदम बढ़ाते हैं, तभी शहर विकास की नई ऊँचाइयों को छूता है। नगर पालिका परिषद ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे स्वच्छता को केवल अभियान नहीं, बल्कि अपनी दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनाएं और पर्यावरण संरक्षण के इस जनआंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

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