मोहम्मदाबाद आईएस - 191 गैंग के सरगना दिवंगत मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी किसी मामले में नाम आने से पीछा नहीं छूट रहा है। नया मामला शेरपुर खुर्द निवासी व मुख्तार अंसारी के शॉर्प शूटर और प्रमुख सहयोगी रहे अंगद राय उर्फ झुल्लन पुत्र सर्वदेव राय से जुड़ा है। जिला मजिस्ट्रेट आर्यका अखौरी के आदेश के बाद प्रशासन ने अंगद राय की करीब 1 करोड़ 55 लाख रूपए कीमत की अवैध तरीके से अर्जित की गई अचल बेनामी सम्पत्ति को मंगलवार को कुर्क कर दिया और उस पर सरकारी बोर्ड लगाकर मुनादी कराई। उक्त जमीन को आरोपी द्वारा अपनी सगी बहन नीलम राय पत्नी सत्येंद्र राय निवासिनी वार्ड 5, गड़वा, मुहम्मदाबाद के नाम से मार्च 2010 को ही खरीदा गया था। इसके बाद उस पर वर्तमान में 2 मंजिला मकान भी बना हुआ है। बीते 9 नवम्बर को भांवरकोल थानाध्यक्ष द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक ने संस्तुति की थी। संस्तुति के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने करीब 1 करोड़ 55 लाख रूपए कीमत की उक्त संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश दिया। आदेश के बाद भारी फोर्स के साथ पुलिस व राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद पूरे क्षेत्र में मुनादी कराई और उक्त जमीन पर सरकारी बोर्ड लगाते हुए कुर्की की कार्रवाई की। बता दें कि आरोपी अंगद राय पर गैंगस्टर समेत कई गंभीर धाराओं में कुल 25 मुकदमे दर्ज हैं।
बुधवार, 15 जनवरी 2025
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मुख्तार अंसारी के शॉर्प शूटर रहे अंगद राय की डेढ़ करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क, सगी बहन के नाम से खरीदने का आरोप
मुख्तार अंसारी के शॉर्प शूटर रहे अंगद राय की डेढ़ करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क, सगी बहन के नाम से खरीदने का आरोप

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