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शनिवार, 20 सितंबर 2025

सुप्रीम कोर्ट का सिख विवाह (आनंद कारज) पंजीकरण का आदेश स्वागत योग्य कदम-सरदार पतविंदर सिंह

सुप्रीम कोर्ट का सिख विवाह (आनंद कारज) पंजीकरण का आदेश स्वागत योग्य कदम-सरदार पतविंदर सिंह
 
प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट ने  17 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को सिख विवाहो (आनंद कारज) के पंजीकरण के लिए आनंद विवाह अधिनियम,1909 के तहत चार माह मे नियम बनाने के आदेश आने के निर्णय का भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र,क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने स्वागत किया है।क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने कहा कि देश की आजादी के पहले से लंबित इस कानून पर समय-समय की सरकारों की अनदेखी एवं सिख समाज को समानता के अधिकार से वंचित रखने के प्रयासों पर आया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है।स्वागत करने में परमजीत सिंह, पमविंदर सिंह बंटी,जसविंदर सिंह, कुलदीप सिंह,हरमनजी सिंह सहित कई राष्ट्रभक्ति-स्वयंसेवक ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय स्वागत वंदन अभिनंदन किया।

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