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शनिवार, 23 अगस्त 2025

फरार चल रही 1 लाख की ईनामियां अफशां अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर मामले में उमर अंसारी को झटका

फरार चल रही 1 लाख की ईनामियां अफशां अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर मामले में उमर अंसारी को झटका, जमानत याचिका नामंजूर


गाजीपुर आईएस 191 गिरोह के सरगना रहे मुख्तार अंसारी के पुत्र उमर अंसारी को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। फर्जी हस्ताक्षर मामले में उनकी जमानत याचिका अपर जिला व सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपराध को गंभीर मानते हुए उमर अंसारी की तरफ से दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र नामंजूर कर दिया। बता दें कि उमर अंसारी ने फरार चल रही 1 लाख रूपए की ईनामियां व अपनी मां अफशां अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर कर न्यायालय में वकालतनामा दाखिल कराया था। जिसके बाद अदालत ने इस कृत्य को गंभीर अपराध मानते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया।

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