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शनिवार, 21 दिसंबर 2024

Lmp. शहर में अवैध प्लाटिंग पर डीएम खफा, कसेगा शिकंजा, एसडीएम ने 20 को थमाया नोटिस

लखीमपुर खीरी 21 दिसंबर। जिले में अनियोजित विकास पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर भू-खण्ड /भूमि पर अनियोजित तरीके से कृषि भूमि पर अवैध भू-खण्ड विभाजन करते हुए प्लाटिंग का कार्य करने वालों पर एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे 20 प्रॉपर्टी डीलर को चिन्हित करते हुए नियत प्राधिकारी एसडीएम (सदर) की ओर से आर0बी0ओ0 एक्ट 1958 की धारा-10 के अन्तर्गत नोटिस भेजे गए है। वही 30 स्थलों पर आमजन की जागरूकता वाले फ्लेक्सी भी लगाए गए है।

*एसडीएम ने प्रॉपर्टी डीलर्स को भेजा नोटिस, मांगा जवाब*

*एसडीएम बोले, अवैध कालोनी का नियमानुसार होगा ध्वस्तीकरण*

एसडीएम (सदर)/ नियत प्राधिकारी (विनियमित क्षेत्र लखीमपुर) अश्विनी कुमार सिंह ने प्रॉपर्टी डीलर्स को भेजी नोटिस में उल्लेख किया है कि कृषि भूमि को बिना अकृषक घोषित कराये तथा सक्षम स्तर से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये जा रहें अवैध प्लाटिंग को रोक कर तत्काल हटा ले, अन्यथा की दशा में स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, 15 दिवस में पक्ष प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में यह माना जायेगा कि उनके द्वारा कुछ नहीं कहा जाना है। ऐसी स्थिति में विकसित की जा रही अवैध कालोनी को बलपूर्वक नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। भू-खण्डों को क्रय करने वाले स्वामियों को जन सामान्य के अनुरूप मूलभूत सुविधायें न उपलब्ध कराने पर प्रॉपर्टी डीलर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

*...ऐसे मामलों में प्रशासन ने भेजी नोटिस*
एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे मामलों में नोटिस भेजा गया है जहां कृषि भूमियां जो कि अकृषक घोषित नहीं है, पर आवासीय कालोनी बनाने के उद्देश्य से अवैध प्लाटिंग कर व्यवसायिक कार्य किया जा रहा है। सम्बन्धित विभाग से बगैर मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है। भू-खण्ड क्रेता को मूलभूत सुविधायें यथा सम्पर्क मार्ग, रास्ता, नाली, विद्युत व्यवस्था, पीने का पानी, पार्क इत्यादि मानक के अनुरूप नहीं बनाया गया है। रेरा अधिनियम (विनिमय एवं विकास) के अन्तर्गत पंजीकरण कराये बिना प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है। स्थल पर जनमानस को भ्रमित करते हुए क्रय-विक्रय का बोर्ड लगाकर अवैध ढंग से प्रचार एवं प्रसार किया जा रहा है।

*आवासीय, व्यवसायिक भवन निर्माण से पूर्व नक्शा अनुमोदित करवाना जरूरी : एसडीएम*
एसडीएम (सदर) अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि विनियमित क्षेत्र सीमान्तर्गत किसी भी प्रकार का आवासीय/व्यवसायिक एवं अन्य प्रकार के भवन निर्माण किये जाने से पूर्व कार्यालय, नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र से मानचित्र अनुमोदित करवाना जरूरी है। बिना अनुमति प्राप्त किये निर्माण करना पूर्णतया अवैध है, जिसके विरूद्ध आरवीओ एक्ट-1958 की धारा-10 के तहत कार्यवाही करते हुए ध्वस्तीकरण कर दिया जायेगा। विनियमित क्षेत्र सीमान्तर्गत प्लॉट/भूखण्ड क्रय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उस क्षेत्र का तलपट मानचित्र स्वीकृत है अथवा नहीं। तलपट मानचित्र स्वीकृत न होने की स्थिति में पृथक-पृथक भवन का मानचित्र स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं होगा। अवैध रूप से विकसित कालोनी में भू-खण्ड क्रय किये जाने के उपरान्त सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधायें यथा विद्युत कनेक्शन, जल निकासी हेतु नाली, सड़कें, सम्पर्क मार्ग, पीने का पानी आदि प्रदान नहीं की जायेगी। भू-खण्ड क्रय करने से क्रेता यह सुनिश्चित कर लें कि स्थल पर विकास कार्य यथा पार्क, सड़क, नाली, विद्युतीकरण आदि का कार्य विक्रेता/ विकासकर्ता द्वारा स्थल पर किया जायेगा।

*यह एरिया घोषित है विनियमित क्षेत्र.....*
एसडीएम ने बताया कि शासनादेश के माध्यम से नगर पालिका परिषद लखीमपुर, टाउन एरिया खीरी एवं आसपास के 27 गांवों (बांसखेड़ा, राजापुर, मुड़ियाखेड़ा, अर्नीखाना, भंसड़िया, छाउछ, उदयपुर महेवा, मिदनियां, सैधरी, लखीमपुर देहात, प्यारेपुर, सलेमपुर, मीरपुर, रामापुर, पहाड़ापुर, लाहौरी नगर, बाँसताली, कुवंरपुर, सरॉय, सरॉय सकनट, सरॉय रत्ता, महावत कैमहरा, पनगी कलां, जयदरथ, पट्टी विजयी, बरखेरवा, नौरंगाबाद) विनियमित क्षेत्र घोषित है।

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