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गुरुवार, 9 मई 2024

मतदान के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी होंगे मान्य : डीएम खीरी

लखीमपुर खीरी 09 मई। जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह द्वारा जनहित में अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए होने वाले मतदान में मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के सम्बन्ध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

● ये हैं वैकल्पिक दस्तावेज

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदो/विधायकों/ विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान-पत्र, और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड को मान्य किया गया है।

● फोटोग्राफ मैच न होने पर प्रस्तुत करना होगा वैकल्पिक दस्तावेज

डीएम ने बताया कि एपिक में, प्रविष्टियों की मामूली विसंगतियों को नजर अंदाज कर देना चाहिये, बशर्ते मतदाता की पहचान एपिक द्वारा सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किये जायेंगे, बशर्ते निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदेय स्थल से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब मतदाता को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। 

● निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत प्रवासी निर्वाचक की पासपोर्ट से ही होगी पहचान

उपरोक्त किसी भी बात के होते हुये भी प्रवासी निर्वाचक, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के
आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा किसी अन्य पहचान दस्तावेज के आधार पर नहीं) केआधार पर ही पहचाना जायेगा।

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