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गुरुवार, 9 मई 2024

वाहन न उपलब्ध कराने वाले स्वामियों व स्कूल प्रबन्धकों के विरुद्ध दर्ज करायी जायेगी एफआईआर

लखीमपुर खीरी 09 मई। जनपद खीरी के समस्त ऐसे वाहन स्वामियों एवं विद्यालयों/संस्थानों के प्रबन्धकों/प्रोपराइटरों (जिन्हें एतद्द्वारा स्वामी कहा गया है) को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक यातायात प्रभारी आलोक कुमार ने सूचित करते हुए बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन,2024 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उप्र के प्रेस विज्ञप्ति संख्या 323/ सीईओ-2 दिनांक 16 मार्च, 2024 के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-160 के उप धारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट, प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की सम्भावना है।

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र बहादुर सिंह ने अधिसूचना संख्या- ई9476/17 दिनांक 10 दिसम्बर, 1951 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-160 के अधीन जिन वाहनों को अधिग्रहीत कर, नोटिस/आदेश उनके वाहन स्वामियों/विद्यालयों/संस्थानों को तामील, चस्पा अथवा मोबाइल के माध्यम से सूचित कराया जा चुका है। ऐसे समस्त वाहनों को ठीक हालत में निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर मय वाहन चालक एवं उसके क्लीनर सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में विधिक कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित वाहन स्वामी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व वाहन स्वामी स्वयं का होगा।

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