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मंगलवार, 2 अप्रैल 2024

खरीद प्रक्रिया पर सतत निगरानी के लिए खीरी के क्रय केंद्रों पर नोडल अधिकारी तैनात


*डीएम की अपील, गेहूँ को साफ एवं सुखाकर क्रय केन्द्रों पर बिक्री के लिए लायें किसान*

*100 कुन्तल तक गेहूँ बिक्री के लिए सत्यापन से मुक्ति, बटाईदारों से भी होगी गेहूं खरीद*

*गेहूँ विक्रय के लिए पंजीयन जरूरी : डीएम*
*कृषक पंजीयन में आए समस्या तो निदान करेगा कंट्रोल रूम*

लखीमपुर खीरी 02 अप्रैल। रबी विपणन वर्ष 2024-25 में जनपद लखीमपुर-खीरी में गेहूँ खरीद का शासन द्वारा 250700.00 मी. टन लक्ष्य आंवटित किया गया है। जनपद में 01 मार्च, 2024 से गेहूँ क्रय प्रगतिमान है। जिलाधिकारी द्वारा कृषकों को गेहूँ विक्रय में सुविधा एवं गेहूँ खरीद प्रणाली को पारदर्शिता के दृष्टिगत प्रत्येक क्रय केन्द्र पर नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो कि खरीद प्रक्रिया पर सतत निगरानी रखेंगे।

*डीएम की अपील, गेहूँ को साफ एवं सुखाकर क्रय केन्द्रों पर बिक्री के लिए लायें किसान*
रबी विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत में गेहूँ का समर्थन
मूल्य 2275 रु०/ कु० निर्धारित है। जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने कृषक बन्धुओं से अनुरोध किया है कि है अपने गेहूँ को साफ एवं सुखाकर क्रय केन्द्रों पर विक्रय हेतु लायें एवं न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना का लाभ उठायें। किसी भी बहकावे में न आकर सरकारी क्रय केन्द्रों पर ही लाकर अपना गेहूँ विक्रय करें। सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहूँ विक्रय में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी । कृषकों के सुविधा के दृष्टिगत क्रय केन्द्रों पर भी निःशुल्क पंजीयन की व्यवस्था है।

*100 कुन्तल तक गेहूँ बिक्री के लिए सत्यापन से मुक्ति, बटाईदारों से भी होगी गेहूं खरीद*
डिप्टी आरएमओ संतोष कुमार पटेल ने बताया कि जनपद में आज 02 अप्रैल 2024 को लखीमपुर मण्डी में 07 कृषकों से गेहूँ क्रय किया गया। कृषक द्वारा विक्री हेतु 100.00 कुन्तल तक गेहूँ सत्यापन से मुक्त है। रबी विपणन वर्ष 2024-25 में बटाईदारों से भी गेहूं क्रय किया जायेगा। रबी विपणन वर्ष 2024-25 में गेहूँ विक्रय केन्द्रों पर गेहूँ विक्रय हेतु कृषक का बैंक खाता आधार सीडेड (अर्थात बैंक खाता आधार से जुड़ा हो) एवं बैंक द्वारा एनपीसीआई. पोर्टल पर मैप्ड एवं सक्रिय होना जरूरी है। गेहूँ के मूल्य का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से सीधे कृषक बन्धुओं के आधार लिंक बैंक खाते में 48 घण्टे के भीतर किया जायेगा

*गेहूँ विक्रय के लिए पंजीयन जरूरी : डीएम*
*कृषक पंजीयन में आए समस्या तो निदान करेगा कंट्रोल रूम*
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय केन्द्रों पर गेहूँ विक्रय हेतु कृषक बन्धुओं को खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in अथवा विभाग के मोबाइल एप up kisan mitra पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीकृत किसानों से ही गेहूँ क्रय किया जायेगा। रबी विपणन वर्ष 2024-25 में गेहूँ विक्रय हेतु पूर्व में पंजीकरण करा चुके कृषकों को गेहूँ विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु उक्त पंजीकरण को संशोधित कर पुनः लॉक कराना होगा। यदि कृषक पंजीयन में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो जनपद में स्थापित कन्ट्रोलरुम मो0नं0 6396239116 या सम्बन्धित तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या विपणन निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं। पंजीयन की प्रक्रिया 01 जनवरी, 2024 से शुरू है। जनपद में तदद्दिनांक तक कुल 5440 कृषकों का गेहूँ विक्रय हेतु पंजीयन हुआ है।

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