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मंगलवार, 19 मार्च 2024

आदर्श आचार संहिता का अनुपालन और दैनिक खर्च को व्यय लेखा में अंकन करें राजनैतिक दल : डीएम

● डीएम ने ली राजनीतिक दलों संग बैठक, बताए चुनाव के कायदे कानून
 
लखीमपुर खीरी 19 मार्च। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने, राजनैतिक दलों को व्यय के अनुवीक्षण से सम्बन्धित सभी प्राविधानों से अवगत कराने के उद्देश्य से मंगलवार को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के संग बैठक की। इसमें आयोग की ओर से व्यय मद की दरों के बारे में दिए गए निर्देशों की जानकारी दी गई। साथ ही लेखा व्यय सही न होने पर आयोग की ओर से कार्रवाई के दिए गए निर्देशों के बारे में भी बताया गया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि व्यय लेखा राजनैतिक दलों के चुनाव खर्च की पारदर्शिता को दर्शाता है। सभी राजनैतिक दल दैनिक खर्च होने वाली रकम का मदवार व्यय लेखा में अंकन करें। इससे जांच के समय किसी प्रकार की दिक्कत न हो। आयोग की जवाबदेही से भी बचें। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण, सी -विजिल,वोटर हेल्पलाइन एप्प, सुविधा ऐप सहित अन्य लिंक सहित राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय किए जाने की सीमा, व्यय लेखों के संरक्षण के संबंध में आयोग के निर्देशों की जानकारी दी।

सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों व रैलियों की अनुमति की प्रक्रिया तथा इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों से उनके स्टार प्रचारकों की रैलियों, रोड शो और अन्य होने वाले चुनावी आयोजनों के लिए खर्च के प्रावधान की भी जानकारी दी।

डिप्टी डीईओ/एडीएम संजय कुमार सिंह ने कहा कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार राजनीतिक दलों को प्रचार वाहनों, चुनाव कार्यालय, सभा आदि के लिए अनुमति लेना जरूरी है। वाहनों के कागज वैध होने चाहिए। नामांकन प्रक्रिया से लेकर मतगणना तक होने वाले कार्यों का लेखा-जोखा भी देंगे। समय-समय पर उसका सक्षम अधिकारी की ओर से मिलान किया जाएगा। प्रचार-प्रसार सामग्री प्रयोग की का लेखा-जोखा विधिवत निर्धारित पंजिका में अंकित करेंगे। निर्वाचन से संबंधित शिकायत करने तथा नियत समय के तहत निस्तारण के लिए सी-विजिल एप का प्रयोग भी किया जा सकता है।

प्रभारी अधिकारी व्यय अनुवीक्षण/ वरिष्ठ कोषाधिकारी अमित कुमार राय ने आचार संहिता, नामांकन प्रक्रिया व व्यय लेखा के बारेमें राजनैतिक दलों को विस्तार से जानकारी दी। बैठक में एसडीएम रेनू मिश्रा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी तौसीफ अहमद सहित अन्य संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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