सम्पूर्णानगर-खीरी। लगभग दो महीने पहले पड़ोसी जनपद में राज्यपाल के दौरे की तैयारियां परखने मुख्य चिकित्सा अधिकारी खीरी सम्पूर्णानगर आये थे । इसी दौरान सम्पूर्णानगर में बिना मानक अधूरे प्रपत्रों के सहारे संचालित किये जा रहे तीन अस्पतालों काव्या , हिन्द हॉस्पिटल और जनसेवा अस्पताल को सीएमओ ने सीज कर दिया था।
सीएचसी अधीक्षक पलिया डॉ भरत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला अधिकारी खीरी एवं सीएमओ खीरी के आदेश पर सोमवार को जनसेवा अस्पताल को पुनः खोल दिया गया है। जनसेवा अस्पताल संचालक को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरे करने सहित कुछ शर्तों को पूरा कर पुनः संचालन की अनुमति सीएमओ द्वारा दी गई है तथा काव्या अस्पताल को भी खोलने की अनुमति मिली है, परंतु आज वहाँ अस्पताल का कोई भी जिम्मेदार मौजूद नहीं था, जिस कारण उसे खोला नहीं जा सका । वहीं जिस भवन में हिन्द हॉस्पिटल का संचालन पूर्व में हो रहा था उस भवन के मालिक की माँग पर जुर्माना वसूल कर भवन खोल दिया गया है वहाँ किसी भी प्रकार का चिकित्सीय कार्य नहीं किया जा सकेगा।
विदित है कि भारत सरकार द्वारा जारी ऑपरेशन गाइडलाइन फार क्लिनिक इस्टेबलिस मेंट एक्ट के तहत दि क्लिनिक स्टेबिलिस मेन्ट(रजिस्ट्रेशन ऐंड रेगुलेशन ) एक्ट 2010 अंगीकृत उत्तर प्रदेश सरकार दिनांक 11/07/2016 के अनुरूप क्लिनिक स्टेबलिस मेंट एक्ट के उपबन्धों के उल्लंघन की दशा में पेनाल्टी शुल्क का प्रावधान है । इसी के तहत तीनों अस्पतालों से 50 - 50 हजार जिला पंजीयन प्राधिकरण लखीमपुर खीरी के खाते में जमा कराया गया है।
संवाददाता- गोविन्द कुमार, सम्पूर्णानगर
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