लखनऊ 09 दिसम्बर 2022 (सूचना विभाग),। जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने बताया है कि क्रिसमस तथा 31 दिसम्बर को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर, जनपद के विभिन्न, क्लब, रिजोर्ट, पब, रेस्टोरेन्ट, पार्क आदि में, आयोजित किये जाने वाले मनोरंजक कार्यक्रम, उ0प्र0 चलचित्र (विनियमन) अधिनियम-1955, कि धारा-2(a-2) के अन्तर्गत ‘‘मनोरंजन (Entertainment)‘‘ की परिभाषा से आच्छादित हैं, ऐसे कार्यक्रम के आयोजन/संचालन से पूर्व वर्णित अधिनियम, की धारा-4। के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त किया जाना अपेक्षित है और बिना जिला मजिस्ट्रेट से पूर्वानुमति प्राप्त किये, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजित किया जाना, वर्णित अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसके लिए 06 माह के कारावास अथवा अधिकतम रू0 20000.00 के अर्थदण्ड अथवा दोनों दिये जाने का प्राविधान है तथा निरन्तरता में उल्लंघन किये जाने की दशा में, प्रत्येक दिवस हेतु रू0 2000.00 अतिरिक्त दण्ड दिये जाने का भी प्राविधान है।
जनपद के समस्त, होटल/रिजोर्ट/रेस्टोरेंट/क्लब/पब/पार्क आदि के संचालकों को सूचित किया जाना उचित होगा कि क्रिसमस तथा नव वर्ष की पूर्व संध्या पर अथवा अन्यथा किसी भी दिवस में, आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम को, बिना जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के आयोजित न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध उपर्युक्त सुसंगत विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी।
ऐसे किसी भी कार्यक्रम की पूर्वानुमति, प्राप्त करने हेतु निवेशमित्र पोर्टल के माध्यम से, कार्यक्रम के आयोजन से 30 दिन पूर्व आवेदन किया जा सकता है, जिसके लिए अग्नि-सुरक्षा, विधुत-सुरक्षा, शांति-सुरक्षा, आदि प्रमाण-पत्रों को सम्बन्धित विभागों से प्राप्त कर ऑनलाइन अपलोड करना होता है। अनुमति की प्रक्रिया पूर्ण रूप से आनलाइन है, फिर भी यदि आनलाइन प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है या किसी सहायता के इच्छुक हैं तो जिलाधिकारी कार्यालय के कक्ष संख्या-40ए में उपस्थित होकर सम्पर्क कर सकते हैं।
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