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मंगलवार, 25 नवंबर 2025

लेबर कोड में वेतन, ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य जांच और ओवरटाइम पर किया गया बड़ा ऐलान


हरियाणा के श्रमिकों को मिलने वाले ईएसआईसी लाभों में होगी उल्लेखनीय वृद्धि : श्री सुनील यादव, निदेशक, ईएसआईसी,  गुरुग्राम

गुरुग्राम, 25 नवंबर:  श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 21 नवंबर 2025 से चार श्रम संहिताओं—वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्त संहिता—को लागू करने की ऐतिहासिक घोषणा के साथ ही देश के श्रमबल के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के एक नए युग की शुरुआत हो गई है।

उप-क्षेत्रीय कार्यालय (ईएसआईसी) गुरुग्राम के कार्यालय प्रमुख श्री सुनील यादव, निदेशक (प्रभारी) ने इन संहिताओं पर चर्चा करते हुए कहा कि इनसे ईएसआईसी कवरेज में अभूतपूर्व विस्तार होगा। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के लागू होने से हरियाणा के श्रमिकों को मिलने वाले ईएसआईसी लाभों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा। नियोक्ताओं के लिए 40 वर्ष से अधिक उम्र के सभी कर्मचारियों को मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच सुविधा देना अनिवार्य होगा। देशभर में ईएसआईसी कवरेज का विस्तार किया गया है।

10 से कम कर्मचारियों वाली इकाइयों में ईएसआईसी कवरेज स्वैच्छिक होगा, जबकि खतरनाक कार्य वाले प्रतिष्ठानों में एक भी कर्मचारी होने पर यह अनिवार्य होगा। अनुबंध कामगारों को भी मुख्य नियोक्ता द्वारा स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा लाभ, तथा 40 वर्ष से अधिक के कर्मचारियों को वार्षिक मुफ्त स्वास्थ्य जांच सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

बागान और खदान मजदूरों को भी अब स्वस्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता (OSH&WC) तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाया गया है, जिससे उन्हें और उनके परिवारों को ईएसआई सुविधाएँ मिल सकेंगी।
श्री यादव ने बताया कि ये संहिताएँ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती हैं और हरियाणा के श्रम पारितंत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाती हैं। महिलाओं को उनकी सहमति और ज़रूरी सुरक्षा उपायों के साथ, रात्रि पाली सहित सभी जगहों पर सभी तरह के काम करने की इजाजत है, जिससे उन्हें ज़्यादा वेतन वाले रोजगार में बराबर मौके मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि सभी कामगारों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य किया गया है, जो पारदर्शिता, रोजगार गारंटी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देगा। साथ ही, नियोक्ताओं के लिए समय पर वेतन देना भी अनिवार्य किया गया है।

उप-क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम ने ईएसआईसी के अंतर्गत आने वाले सभी नियोक्ताओं और श्रमिकों से आग्रह किया है कि वे इन नए प्रावधानों की जानकारी लें और सुनिश्चित करें कि उनका पूर्ण अनुपालन हो, ताकि विस्तारित सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभों का अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

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