गाजीपुर मऊ सदर से निवर्तमान विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका को मंजूर करते हुए एमपी/एमएलए कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। जिसके बाद उनकी विधायकी मिलना तय माना जा रहा है। 30 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका पर सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने अधिकारियों को चुनावी जनसभा में देख लेने की धमकी दी थी। जिसके बाद 4 मार्च 2022 को सुभासपा प्रत्याशी के रूप में अब्बास अंसारी के खिलाफ हेट स्पीच देने के आरोप में दारोगा गंगा राम बिंद की तहरीर पर मऊ कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में मऊ के सीजेएम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा और 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। जिसके बाद अब्बास ने उक्त फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जहां से जस्टिस समीर जैन की सिंगल बैंच ने फैसला सुनाते हुए ये राहत दी है।
गुरुवार, 21 अगस्त 2025
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अब्बास अंसारी को फिर मिलेगी विधायकी? हेट स्पीच मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सजा पर लगाई रोक
अब्बास अंसारी को फिर मिलेगी विधायकी? हेट स्पीच मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सजा पर लगाई रोक

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