लखीमपुर खीरी 20 अगस्त। एडीएम नरेन्द्र बहादुर सिंह ने सर्व साधारण को सूचित करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का
मूल्यांकन) नियमावली 1997 व यथासंशोधित उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन)
(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013 व उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन)
(तृतीय संशोधन) नियमावली, 2015 के अंतर्गत जनपद में पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची को प्रभावी किया जाना है, जिसका प्रस्तावित प्रारूप जनपद के समस्त उप निबंधक
कार्यालयों व सहायक महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय में अनुरक्षित है।
उन्होंने बताया कि उक्त मूल्यांकन सूची के संबंध में समस्त जन सामान्य से अनुरोध है कि प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के संबंध में यदि आप कोई सुझाव / आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 28.08.2025 तक कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबंधन/सहायकआयुक्त स्टाम्प लखीमपुर खीरी कक्ष संख्या 33 कलेक्ट्रेट परिसर लखीमपुर खीरी अथवा संबंधित उप निबंधक को लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते है।
उन्होंने आमजन से अपील की कि यह सूची जनपद की जनता के हित से जुड़ी है, इसलिए अधिक से अधिक लोग अपने सुझाव व आपत्तियां दर्ज कराकर इसमें भागीदारी सुनिश्चित करें।
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