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शुक्रवार, 3 जनवरी 2025

Lmp. आहरण-वितरण अधिकारियों को बताए गए टीडीएस कटौती का गुर

*कलेक्ट्रेट में हुई स्रोत पर आयकर की कटौती, संग्रहण विषय पर संगोष्ठी

*समय पर आयकर कटौती नहीं किया तो डीडीओ को अर्थदंड

लखीमपुर खीरी 03 जनवरी। राज्य सरकार के समस्त विभागों में आयकर कटौती को लेकर जागरूकता लाने के उद्देश्य से आयकर विभाग द्वारा कलेक्ट्रेट में कार्यशाला का आयोजन हुआ। बैठक में आयकर अधिकारी (टीडीएस), सीतापुर सचिन कुमार ने संबोधित किया। इस कार्यशाला में जनपद लखीमपुर खीरी के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं अन्य सम्बद्ध अधिकारी उपस्थित रहे।

इस संगोष्ठी के दौरान आयकर अधिकारी (टीडीएस) सीतापुर सचिन कुमार ने टीडीएस के प्रावधानों की जानकारी विस्तारपूर्वक दी। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर के कुछ सरकारी विभागों द्वारा भुगतान करते समय स्रोत पर आयकर कटौती समय से नही की जा रही है। इसके अलावा यह भी देखने में आया है कि कुछ विभागों के द्वारा टीडीएस की कटौती तो की जाती है परन्तु टीडीएस का स्टेटमेंट समय से नहीं फाइल किया जाता है। 

उन्होने बताया कि कटौती की गयी राशि यदि बुक एंट्री के माध्यम से जमा करनी है तो उसी दिन और यदि चालान के माध्यम से जमा करनी है तो अगले महीने की 07 तारीख तक उचित चालान द्वारा आयकर विभाग के खाते में जमा हो जाना चाहिए, यदि राशि 07 तारीख के बाद जमा होती है तो ब्याज देयता बन जाती है। प्रत्येक तिमाही के अंत में, उसके अगले महीने की आखिरी तारीख तक टीडीएस का रिटर्न कटौतीकर्ता को कटौतियों का विवरण देते हुए ई-फाइलिंग द्वारा जमा करना होता है। ऐसा न करने की दशा में आयकर अधिनियम कि धारा 201 के तहत कटौतीकर्ता के विरुद्ध जुर्माना व ब्याज देयता बनती है तथा धारा 234E के तहत 200 रुपये प्रति दिन के हिसाब से लेट फाइलिंग फीस, की देयता बनती है जब तक कि टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं हो जाता तथा यह भी बताया कि कटौतीकर्ता को कर्मचारियों के पैन के सक्रिय होने के स्टेटस के बारे में भी पता करना चाहिए, अतः पैन निष्क्रिय होने की दश में टीडीएस काटने की देयता 20 प्रतिशत पर होती है। 

सभी डीडीओ से अपील की कि वे आयकर अधिनियम के कर कटौती संबंधी कायदे-कानून के तहत कार्य करते हुए भारत सरकार के राजस्व संग्रह में सहयोग करें। संगोष्ठी के अंत में आयकर अधिकरी ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आयकर अधिनियमों का अनुपालन करना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है इसमें किसी भी लापरवाही होने पर जुर्माना/ब्याज के साथ-साथ अभियोजन की कार्यवाही भी की जा सकती है। इस कार्यशाला में आयकर अधिकारी (टीडीएस) सचिन कुमार के अतिरिक्त विक्रम सिंह मीना, आयकर निरीक्षक शिवा गुप्ता, कार्यालय अधीक्षक एवं ऋषभ कुमार सिंह, MTS भी उपस्थित रहे।

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