हरिद्वार: द्वितीय अपर जिला जज संजीव कुमार की अदालत ने भगवानपुर क्षेत्र के चानचक में रंजिशन युवक की हत्या में सुलेमान, रहबर और अलीम को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास और 69 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर तीनों को छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने के आदेश दिए हैं। शासकीय अधिवक्ता राजकुमार ने बताया कि 15/16 मई 2018 की रात्रि साढ़े 11 बजे भगवानपुर क्षेत्र के गांव चानचक निवासी तनवीर पर पाठल तबल और सरियों से हमला कर उसे अधमरा कर छोड़ दिया था। घायलावस्था में उसे रुड़की के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए थे। डॉक्टर ने तनवीर की गंभीर हालत को देखकर उसे हायर सेंटर देहरादून रेफर कर दिया। इसके बाद उसे देहरादून से चंडीगढ़ रेफर कर दिया था। घटना के छह दिन के बाद इलाज के दौरान तनवीर की चंडीगढ़ पीजीआई में उसकी मौत हो गई थी। इससे पहले तनवीर के पिता शिकायतकर्ता मुस्तकीम ने अपने गांव के सुलेमान पुत्र जहूर, रहबर पुत्र सुल्तान और अलीम पुत्र अमीर आलम के खिलाफ बंधक बनाकर जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया था। तनवीर की मौत होने पर हमलावरों के खिलाफ हत्या के मामले में विवेचना हुई थी। विवेचना दौरान घटना का खुलासा हुआ कि हत्यारोपी सुलेमान की पुत्री का मृतक तनवीर से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इससे गांव में हत्यारोपी सुलेमान व अन्य की बदनामी हो रही थी। घटना वाली रात हत्यारोपी सुलेमान की पुत्री ने तनवीर को फोन कर मिलने को घर पर बुलाया था। जहां तीनों हमलावरों के साथ सुलेमान के नाबालिग पुत्र पर और सरियों से तनवीर पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर तीनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जने साक्ष्य में 19 गवाह पेश किए। मामले की सुनवाई के बाद द्वितीय अपर जिला संजीव कुमार की अदालत ने सुलेमान, रहबर और अलीम को दोषी पाकर सजा सुनाई है।
बुधवार, 15 मई 2024
हरिद्वार / बेटी के लवर की निर्मम हत्या, अब जीवन भर पछताएंगे ये तीन लोग
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