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सोमवार, 29 अप्रैल 2024

लोकसभा चुनाव : सभी प्रत्याशी नियमों का पालन करें : प्रेक्षक

लखीमपुर खीरी 29 अप्रैल : लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट में 28_खीरी संसदीय क्षेत्र की सामान्य प्रेक्षक आर. सीतालक्ष्मी, 29_धौरहरा संसदीय क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक श्रीधर चेरुकुरी, व्ययप्रेक्षक (धौरहरा) सुमित बेसरा, व्यय प्रेक्षक (खीरी) सुदीप्त पाल ने समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों व उनके अभिकर्ताओं संग बैठक की। बैठक का संचालन सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने किया।

बैठक की शुरुआत में प्रेक्षकगण ने दोनों लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों से उनका परिचय जाना। उनका भारत निर्वाचन आयोग की ओर से स्वागत करते हुए निर्देशित किया कि सभी प्रत्याशी आयोग के निर्वाचन संबंधी नियमों का पालन करें। अपने रिटर्निंग ऑफीसर से अनुमति लेकर ही चुनाव प्रचार सम्बन्धी सामाग्री का प्रयोग करें। जिससे शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष और पूरी पारर्दशिता के साथ चुनाव सम्पन्न कराया जा सके। 

बैठक में प्रत्याशियों तथा उनके अभिकर्ताओं की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया तथा जरूरी अभिलेखों की प्रतियां भी उपलब्ध कराई। प्रत्याशियों तथा उनके एजेंटों को निर्वाचन अभिकर्ता, पोलिग एजेंट, मतगणना एजेंट की नियुक्ति, उनके कर्तव्य एवं अधिकार तथा उनके प्रशिक्षण के बारे में जागरूक किया।

जिला निर्वाचन अधिकारी, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि मतदान के दिन सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार व पोलिंग एजेंट निर्वाचन कार्य में लगे हुए अधिकारियों को शांतिपूर्ण व स्वतंत्र मतदान करवाने में सहयोग करेंगे। इस दौरान सभी प्रत्याशी, उनके समर्थक व पोलिंग एजेंट निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशाः पालन करेंगे। उन्होंने प्रत्याशियों को सचेत किया कि बिना अनुमति के कोई भी वाहन नहीं चलेगा और वाहन की अनुमति वाहन पर चस्पा होगी।

सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने मतदान से पूर्व तीन बार व्यय लिखे का मिलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईवीएम की कमिश्निंग मंडी परिसर में विधानसभावार वीडियोग्राफी की निगरानी में होगी। 02 मई को पोलिंगपर्सन की डीएस कॉलेज में ट्रेनिंग होगी। पोस्टल बैलेट के लिए प्रशिक्षण स्थल पर विसवार फैसिलिटेशन सेंटर बनाएं हैं, जिन कार्मिकों की ड्यूटी उसकी लोकसभा से इतर लगी है, उन्हें पोस्टल बैलेट निर्गत किया जाएगा। वही जिन कार्मिकों की ड्यूटी अपनी लोकसभा के किसी मतदेय स्थल पर लगी है, उस कार्मिक को प्रशिक्षण स्थल से 12-ए पर आवेदन जारी होगा, जिसे भरकर संबंधित कार्मिक ईडीसी प्राप्त करेंगे। ताकि मतदान दिवस पर वह अपने ड्यूटी स्थल पर ईवीएम से मतदान कर अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। 

एडीएम संजय कुमार सिंह ने कहा कि चुनाव प्रचार सामग्री पर प्रकाशक और मुद्रक के नाम के साथ-साथ उसकी मात्रा अनिवार्य रूप से मुद्रित होगी। वरिष्ठ कोषाधिकारी अमित कुमार राय ने कहा कि सभी प्रत्याशी व्यय रजिस्टर में सभी प्रविष्टियों बारीकी से भरेंगे। अनुमन्य खर्चों की सीमा का अक्षरश अनुपालन करेंगे।

*व्ययप्रेक्षक करेंगे 03, 07 एवं 10 मई को निर्वाचन व्यय लेखे मिलान*
व्ययप्रेक्षक (धौरहरा) सुमित बेसरा, व्यय प्रेक्षक (खीरी) सुदीप्त पाल ने प्रत्याशियों को सूचित करते हुए कहा कि व्ययलेखे के संबंध में 03, 07 एवं 10 मई को कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन व्यय लेखे मिलान होगा, जिसमें अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत निर्वाचन व्यय अभिकर्ता उपस्थित होकर निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करेंगे।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन व्यय लेखा मिलान हेतु दैनिक व्यय लेखा पंजिका, बैंक पंजिका / बैंक स्टेटमेन्ट की प्रमाणित छायाप्रति एवं वाउचर प्रस्तुत करना जरूरी होगा। लेखा प्रस्तुत करने की तिथि से एक दिन पूर्व तक का लेखा प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित दिनांक पर व्यय लेखा प्रस्तुत न करने की स्थिति में मा. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित अभ्यर्थी हेतु निर्गत जनसभा जुलूस तथा वाहन की अनुमति निरस्त करने की कार्यवाही की जायेंगी।

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