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शुक्रवार, 19 अप्रैल 2024

12 प्रकार के पहचान पत्र दिखाकर वोटर कर सकेंगे मतदान

19 अप्रैल 2024 लोकसभा चुनाव में आज मतदान का दिन है। निर्वाचन आयोग ने मतदान बढ़ाने के लिए मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र के 12 विकल्प भी दिए हैं। मतदाता 12 प्रकार के पहचान पत्र दिखाकर वोट डाल सकेंगे। इसके चलते फोटो पहचान पत्र नहीं होने के बावजूद भी किसी मतदाता को मतदान से वंचित नहीं रहना पड़ेगा।


सहायक निर्वाचन अधिकारी हरिकृष्ण शर्मा ने बताया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाना निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता है। इसके चलते मतदाता 12 प्रकार के पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकते हैं। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों एवं डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, और एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड शामिल हैं।


इनके अलावा फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियाें द्वारा अपने कर्मचारियों को फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड आदि को भी पहचान पत्र के विकल्प के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। मतदान करने के लिए वोटर को मतदाता पर्ची के साथ वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को साथ ले जाना अनिवार्य होगा।

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