मामला बांदा जिले के कोतवाली नगर का है। बांदा निवासी बालू व्यवसायी रमाकांत त्रिपाठी और इनके बीच बालू व्यवसाय को लेकर हुई रूपयों के लेनदेन का विवाद 2017 में शुरू हुआ।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल को तगड़ा झटका दिया है। बालू व्यवसायी रमाकांत त्रिपाठी को ओर से 65 लाख रुपये के गबन और धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।मामला बांदा जिले के कोतवाली नगर का है। बांदा निवासी बालू व्यवसायी रमाकांत त्रिपाठी और इनके बीच बालू व्यवसाय को लेकर हुई रूपयों के लेनदेन का विवाद 2017 में शुरू हुआ। रमाकांत त्रिपाठी की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) तहत दाखिल अर्जी पर कोतवाली नगर पुलिस ने पूर्व सांसद के खिलाफ 11 अक्तूबर 2020 को 65 लाख रूपए गबन करने और धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी, जिसकी विवेचना के बाद बांदा की एमपी/ एमएलए कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल हुआ था।बालकुमार ने इस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन राहत न मिलने पर 18 अगस्त को ट्रायल कोर्ट के समक्ष समर्पण कर दिया और तब से वह बांदा जेल में बंद है। जमानत याचिका के साथ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी
गुरुवार, 7 मार्च 2024
Home
/
जनपद
/
बांदा / पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल को हाईकोर्ट से झटका, धोखाधड़ी के मामले में जमानत याचिका खारिज
बांदा / पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल को हाईकोर्ट से झटका, धोखाधड़ी के मामले में जमानत याचिका खारिज
About दैनिक जनजागरण न्यूज
दैनिक जनजागरण यह एक ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल है, दैनिक जनजागरण पोर्टल के माध्यम से आप सभी प्रकार की खबरें अपने फ़ोन स्क्रीन पर आसानी से पढ़ सकते हैं, लाइव ब्रेकिंग न्यूज़, नेशनल, इन्टरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स , क्राइम, पॉलिटिक्स इत्यादि खबरें रोजाना प्राप्त करें..जुडे रहें दैनिक जनजागरण के साथ अपडेटेड रहे सभी प्रकार के ख़बरों से।
जनपद
Tags:
जनपद
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
Post Comments