लखीमपुर खीरी 21 नवंबर। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग
(अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) गरीब व्यक्तियों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजना संचालित है। शादी के लिए आवेदन करने को विभागीय वेबसाइट में आधार पर आधारित प्रमाणीकरण की नई व्यवस्था (ई-केवाईसी) में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। उक्त जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अभय कुमार सागर ने दी।
उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड, पुत्री का आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर तथा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक एवं शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना जरूरी है। आवेदक (माता-पिता/ अभिभावक ) शादी अनुदान पोर्टल http:// shadianudan.upsdc.gov.in पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आधार नंबर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा। शादी अनुदान पोर्टल पर आवेदक तथा पुत्री दोनों का आधार आधारित ई-केवाईसी सुनिश्चित किया जायेगा। आधार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं मोबाइल पर प्राप्तः ओटीपी के माध्यम से लागिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजनान्तर्गत 592 व्यक्तियो को लाभान्वित कराया जा चुका है। अन्य पिछड़े वर्गों के इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियो के पुत्री की शादी 90 दिवस की अवधि में हुयी है अथवा आगामी 90 दिवस में होनी सुनिश्चित है, वह उक्त बेवसाईटhttp://shadianudan.upsdc.gov.in पर योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
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