वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी परिसर में वजूस्थल को छोड़कर परिसर के सर्वे वाली याचिका पर आदेश आ गया है। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मां श्रृंगार गौरी मूल वाद में ज्ञानवापी के सील वजूखाने को छोड़कर बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से रडार तकनीक से सर्वे कराने के आवेदन को मंजूर कर लिया है।दरअसल ज्ञानवापी परिसर का साइंटफिक विधि से ASI सर्वे की मांग को लेकर हिन्दू पक्ष ने प्रार्थना पत्र दिया था। इस मामले में हिन्दू पक्ष की माने तो अदालत ASI सर्वे की मांग को मानते हुए फैसला सुनाया है जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हाईकोर्ट की रोक के बावजूद निचली अदालत हमारे विरोध को दर किनार कर फैसला सुनाया है।इससे पहले पिछली सुनवाई में करीब डेढ़ घंटे तक हुई बहस के बाद जिला जज ने आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित कर ली थी। जिसके के लिए 21 जुलाई की तारीख तय कर दी थी। सभी पक्षों की मौजूदगी में जिला जज ने ये आदेश दिया है। सर्वे में बिना क्षति पहुचाएं पत्थरों, देव विग्रहों, दीवारों सहित अन्य निर्माण की उम्र का पता लग जाएगा। वहीं, विपक्षी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने सर्वे कराने के आवेदन का विरोध किया है। वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, श्रृंगार गौरी केस सुनवाई योग्य है।
शनिवार, 22 जुलाई 2023
वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे होगा
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