● ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को सुनने योग्य माना; वाराणसी अदालत का फ़ैसला बरकरार
प्रयागराज : ज्ञानवापी मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग के खिलाफ दाखिल मस्जिद कमेटी की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया है।इसके साथ ही अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य माना है। जस्टिस जे.जे. मुनीर की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया है।श्रृंगार गौरी केस में हिन्दू पक्ष की राखी सिंह व 9 अन्य द्वारा वाराणसी की अदालत में सिविल वाद दाखिल किया गया था। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि 1991 के प्लेसिस आफ वरशिप एक्ट और 1995 के सेंट्रल वक़्फ़ एक्ट के तहत सिविल वाद पोषणीय नहीं है। इस मुकदमे में अपनी आपत्ति खारिज होने के खिलाफ मस्जिद की इंतजामियां कमेटी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में वाराणसी के जिला जज की अदालत से 12 सितंबर को आए फैसले को चुनौती दी गई थी। वाराणसी के श्रंगार गौरी की नियमित पूजा वाली मांग पर कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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