खीरी जनपद में ड्राफ्ट मतदाता सूची पर 06 जनवरी से एक माह तक दावे आपत्तियों का अवसर
लखीमपुर खीरी, 06 जनवरी। लोकतंत्र की जड़ों को और अधिक सशक्त करने की दिशा में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जनपद में निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया गया। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एवं राज्यीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक का संचालन अपर जिलाधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह ने किया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचक सूची के प्रारूप प्रकाशन की प्रतियां सौंपते हुए निष्पक्ष, पारदर्शी और सहभागितापूर्ण चुनाव प्रक्रिया में सहयोग का आह्वान किया। प्रारूप प्रकाशन के आंकड़ों के अनुसार जनपद की आठों विधानसभाओं पलिया, निघासन, गोला गोकर्णनाथ, श्रीनगर, धौरहरा, लखीमपुर, कस्ता और मोहम्मदी में कुल 23,84,020 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 13,08,140 पुरुष, 10,75,881 महिलाएं तथा 49 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। महिला मतदाताओं की संख्या का 10.75 लाख के पार पहुंचना जनपद में बढ़ती जागरूकता और सशक्त लोकतांत्रिक भागीदारी का प्रतीक है। सर्वाधिक 3,22,931 मतदाता लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र में दर्ज किए गए हैं। 06 जनवरी से 06 फरवरी तक दावे आपत्तियों का सुनहरा अवसर निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 06 जनवरी से 06 फरवरी 2026 तक नागरिकों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। इस अवधि में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन कराने अथवा स्थानांतरण हेतु आवेदन किया जा सकता है। 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके या करने वाले युवा मतदाता फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अनुलग्नक-4 (घोषणा पत्र) एवं आवश्यक अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा। मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों में सुधार अथवा स्थान परिवर्तन के लिए फॉर्म-8 और नाम अपमार्जन के लिए फॉर्म-7 का प्रयोग किया जाएगा। विदेशों में निवास कर रहे प्रवासी भारतीयों के लिए फॉर्म-6ए निर्धारित किया गया है। जिन नागरिकों का नाम या उनके माता-पिता/दादा-दादी का नाम विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2003 की निर्वाचक सूची में सम्मिलित नहीं है, उन्हें नामांकन के लिए निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। इनमें केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र सहित अन्य मान्य दस्तावेज शामिल हैं। आधार से संबंधित दिशा-निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के अनुसार लागू होंगे। संदेश स्पष्ट है हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, यही मजबूत लोकतंत्र की पहचान है।
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