Breaking

गुरुवार, 12 जून 2025

Lmp. गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों को 8-8 साल की कठोर सजा, न्याय की चौखट पर अपराध को करारा तमाचा

लखीमपुर खीरी। जनपद खीरी में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही व प्रभावी पैरवी रंग ला रही है। इसी क्रम में कोतवाली सदर थाना क्षेत्र से जुड़े एक वर्ष 2002 के बहुचर्चित गैंगस्टर प्रकरण में न्यायालय ने दो आरोपियों को कठोर दंड से दंडित किया है।
विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर कोर्ट खीरी ने दिनांक 11 जून 2025 को अभियुक्त पंडित उर्फ सरोज कुमार एवं कौशल किशोर, दोनों पुत्र शिवराम वर्मा, निवासी सफियाना ग्राम हसनापुर, थाना कोतवाली सदर को 08-08 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को ₹10,000-₹10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला मु0अ0सं0 810/02 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुआ था, जिसमें अभियुक्तों पर समाज में भय और अराजकता फैलाने के आरोप सिद्ध हुए।
लोक अभियोजन की ओर से प्रभावशाली पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट रमेश चंद्र मिश्रा द्वारा की गई, जिनके ठोस तर्कों और न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर यह निर्णय पारित हुआ। यह सजा जनपद प्रशासन की अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है और समाज में यह स्पष्ट संदेश देती है कि संगठित अपराध की कोई जगह नहीं है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Post Comments