मऊ बीते विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ के पहाड़पुर में दिए गए समाज को भड़काने वाले बयान के मामले में दिवंगत मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी को मऊ की जिला अदालत ने 2 वर्ष की सजा सुनाई है। सजा की तामील होते ही अब्बास अंसारी की विधायकी जाना तय हो गया। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस अब्बास को लेकर जेल चली गयी। न्यायालय ने अब्बास के साथ ही उनके चुनाव एजेंट मंसूर को 6 महीने की सजा सुनाई है। दोनों पर 2 -2 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने शनिवार को अब्बास और मंसूर को उक्त मामले में दोषी करार दिया था, जबकि अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी को कोर्ट ने राहत दे दी। बता दें कि मामला 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जब चुनावी रैली के दौरान अब्बास ने जनता के बीच कहा था, सपा मुखिया अखिलेश यादव से कहकर आया हूँ, सरकार बनने के बाद छह महीने तक किसी की ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं होगी, जो जहाँ है, वहीं रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा फिर ट्रांसफर होगा। यानी उन्होंने अधिकारियों व कर्मियों को खुलेआम धमकाया था कि सपा सरकार बनने के बाद वो अधिकारियों के साथ क्या सुलूक करेंगे।
रविवार, 1 जून 2025
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समाज को भड़काने वाले बयान देने पर विधायक अब्बास अंसारी को 2 साल की जेल, छिन जाएगी विधायकी
समाज को भड़काने वाले बयान देने पर विधायक अब्बास अंसारी को 2 साल की जेल, छिन जाएगी विधायकी

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