प्रयागराज संभल की जामा मस्जिद के पुन सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दी। मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी कि सर्वे पर रोक लगाई जाए। ये याचिका खारिज कर दी गई है। इससे साफ है कि मस्जिद का सर्वे एक बार फिर से होगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वे मामले में मस्जिद कमेटी की रिव्यू अर्जी खारिज कर दी, जिससे कमेटी को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने नवंबर 2024 में ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण आदेश को बरकरार रखा। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के स्थान पर श्री हरिहर मंदिर है। यह फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने सुनाया।
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