कासगंज में गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा के दौरान हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड में लखनऊ की विशेष एनआईए अदालत ने सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाए जाने से पहले गुरुवार को अनुपस्थित रहा मुख्य आरोपी सलीम न्यायालय में हाजिर हुआ। बीकॉम फाइनल इयर का छात्र चंदन गुप्ता घर का सबसे छोटा बेटा था। इस घटना के बाद कासगंज हिंसा की आग में जल उठा था। दंगे के दौरान कई वाहन और दुकानों में आग लगा दी गई। शहर में कई दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा। करीब एक सप्ताह के बाद हालात सामान्य हुए थे।एक दिन पहले गुरुवार को एनआईए की विशेष अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था जबकि 2 को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। एनआईए की विशेष अदालत के न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सरकार बनाम सलीम व अन्य के मामले में यह फैसला सुनाया। अदालत ने दोष सिद्ध हो चुके आरोपी बरकतुल्लाह के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने का भी आदेश दिया।कासगंज जिले में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके पिता ने 20 लोगों के खिलाफ नामजद समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने कुल 31 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।इस मामले में अभियोजन की तरफ से 18 गवाहों को पेश किया गया। बचाव पक्ष की तरफ से 23 गवाह पेश किए गए थे। देशद्रोह की धारा 124ए पर सुनवाई नहीं हुई क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर रखा है। एक आरोपी अजीजुद्दीन की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी जिसके बाद उस पर कार्रवाई समाप्त कर दी गई। मुकदमे के दो आरोपियों नसरुद्दीन और असीम कुरैशी को न्यायालय ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।जिन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनी गई, उनमें आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर, जाहिद उर्फ जग्गा शामिल हैं।
शनिवार, 4 जनवरी 2025
28 दोषियों को उम्रकैद, तिरंगा यात्रा के दौरान हत्या के बाद भड़का था दंगा
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