*युवाओं के आर्थिक विकास, स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुवात
लखीमपुर खीरी 16 दिसंबर। अधिक से अधिक रोजगार एवं निवेश के वातावरण के सृजन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा मिशन मोड में अगामी 10 वर्षों की समयावधि में कुल 10 लाख नई सुक्ष्म इकाइयां स्थापित किये जाने हेतु "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना का प्रदेश ने प्रारम्भ की जा रहा है। यह जानकारी उपायुक्त उद्योग उज्जवल सिंह ने दी।
उन्होंने योजना में पात्रता और शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक प्रदेश का निवासी होना चाहिए। आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 08 उत्तीर्ण होनी चाहिए। इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरियता दी जाएगी। आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित
जाति/जन जाति / अन्य पिछडा वर्ग प्रशिक्षण अथवा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से कौशल सम्बन्धी सर्टिफिकेट कोर्स/ डिप्लोमा / डिग्री प्राप्त अन्य तकनीकी शिक्षा को वरियता दी जाएगी।पूर्व में पीएम स्व-निधि के अतिरिक्त राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो। मिशन योजनान्तर्गत ऐसी परियोजनाएं ऋण अनुदान हेतु अनमुन्य नहीं होगी, जो निगेटिव लिस्ट यथा तम्बाकू गुटखा, पान, एवं पटाखों को निर्माण इत्यादि के अन्तर्गत आती हो। सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, अन्य पिछडा वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 12.5 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जन जाति/दिव्यांगजन के लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत धनराशि स्वंय के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।
उन्होंने योजनान्तर्गत वित्त पोषण की जानकारी देते हुए बताया कि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम रू0 5 लाख तक परियोजनाओं के ऋण पर परियोजना लागत का शत प्रतिशत ब्याज उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले चार वर्षों के लिए दिया जाएगा। परियोजना लागत का न्यनतम 10 प्रतिशत टर्म लोन के रूप में होना अनिवार्य होगा। परियोजना में भूमि, भवन का क्रय सम्मिलित नहीं होगा। लाभार्थियों को परियोजना लागत अथवा अधिकतम रू0 5 लाख, जो कम हो का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। द्वितीय चरण (विस्तारिकरण) परियोजना लागत अधिकतम रू0 10 लाख हो सकेगी तथा प्रथम स्टेज में लिए गए ऋण का अधिकतम दो गुना अथवा रू0 7.5 लाख जो कम हो, की ऋण धनराशि पर 50 प्रतिशत ब्याज वित्त पोषण की तिथि से अगले तीन वर्षों के लिए दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना से सम्बन्धित अन्य जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र राजापुर लखीमपुर खीरी से सम्पर्क किया जा सकता है।
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