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शुक्रवार, 27 दिसंबर 2024

खीरी पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त, आरटीआई के तहत की प्रदूषण, समाज कल्याण महकमे की समीक्षा

*प्रथम अपीलीय अधिकारी निभाए ठीक से अपनी जिम्मेदारी : नदीम

*खीरी पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त, आरटीआई के तहत की प्रदूषण, समाज कल्याण महकमे की समीक्षा, दिए निर्देश

लखीमपुर खीरी 27 दिसंबर: अपने निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम शुक्रवार को लखीमपुर खीरी में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत समाज कल्याण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विभाग की समीक्षा की। 

बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने कहा कि  जिलों में सूचना का अधिकारअधिनियम-2005 के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपीलों की तादात बढ़ती जा रही है। अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी यह सुनिश्चित करना शुरू कर दें कि जन सूचनाधिकारी के स्तर से आवेदक को अगर
सूचना नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली तो आयोग के समक्ष आने वाली द्वितीय अपीलों की संख्या कम हो जाएगी लेकिन अभी यह हो रहा है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी जनसूचनाधिकारी के खिलाफ जाना ही नहीं चाहते।

*लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण की आयोग की प्राथमिकता : राज्य सूचना आयुक्त

राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि आयोग की प्राथमिकता लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण की है। आयोग यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि जो सूचना देने योग्य नहीं है या लोक प्राधिकारी के यहां नियंत्रणाधीन नहीं है, जनसूचनाधिकारी स्पष्ट तौर पर आवेदक को बताए, 6(1)आवेदन पत्र लम्बित रखने से लोक प्राधिकारी के विरूद्व ही शिकायत बनती है और धारणा को बल मिलता है कि सूचना छुपाई जा रही है।

*आवेदकों को नियत समयावधि में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए वांछित सूचनाएं

राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि आयोग यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी लोक प्राधिकारी अपने नियत्रंणाधीन सूचनाएं सार्वजनिक करें, ताकि आमजन को सूचना मांगने की जरूरत ही ना पड़े। राज्य सूचना आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम के तहत आवेदकों को निर्धारित समयावधि के अदंर वांछित सूचनाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएं, अन्यथा की स्थिति में दोषी जन सूचनाधिकारियों के विरूद्ध अधिनियम की धारा-20 (1) व 20 (2) के तहत कार्यवाही की जायेगी। अधिनियम की धारा-19 ( 7 ) में स्प्ष्ट किया गया है कि राज्य सूचना आयोग के आदेश सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-5 (1) के तहत नियुक्त / नामित जनसूचनाधिकारियों के लिए बाध्यकारी है।

इनकी रही मौजूदगी : एसडीएम सदर अश्वनी कुमार सिंह, तहसीलदार सदर सुशील प्रताप सिंह,  जिला समाज कल्याण अधिकारी राम जनम,सहायक जनसूचनाधिकारी समाज कल्याण विभाग एस०एन० भारती व सहायक वैज्ञानिक अधिकारी हिमांशू सोनकर, वैज्ञानिक सहायक, उ०प्र० प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड लखनऊ जितेन्द्र कुमार उपस्थित रहे।

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