लखीमपुर खीरी 26 नवंबर। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय चुनावों में पेपर बैलेट प्रणाली को फिर से शुरू करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के ईवीएम से छेड़छाड़ के दावों को खारिज कर दिया। इस पीठ में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पीबी वराले शामिल हैं। पीठ को याचिकाकर्ता डॉ. कौल के तर्कों में कोई योग्यता नहीं मिली। पीठ ने अंततः निष्कर्ष निकाला कि जनहित याचिका में पर्याप्त योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया, जिससे सुनवाई समाप्त हो गई।
बुधवार, 27 नवंबर 2024
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सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल बैलेट सिस्टम शुरू करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की
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