मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोल्हापुर कोर्ट के 2017 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें एक व्यक्ति को अपनी मां की हत्या करने और फिर उसके शरीर के अंगों को खाने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी।जज रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि वह दोषी सुनील कुचकोरवी की मौत की सजा बरकरार रखती है और कहा कि उसके बदलने की कोई संभावना नहीं है। यह क्रूरता का उदाहरण है और क्रूरता की श्रेणी में आता है। हाई कोर्ट ने कहा कि दोषी ने अपनी मां की हत्या की, लेकिन उसने उसके शरीर के अंगों - दिमाग, दिल, गुर्दे और पाचन अंगों को भी निकाल लिया और उन्हें कड़ाही में पका रहा था।
बुधवार, 2 अक्टूबर 2024
मां की हत्या कर कढ़ाई में पकाकर खा गया शव के अंग

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