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शनिवार, 14 सितंबर 2024

हिन्दू पक्ष को बड़ा झटका तहखाने की छत पर नमाज़ पढने से रोक लगाने वाली याचिका किया अदालत ने नामंजूर

हिन्दू पक्ष को बड़ा झटका तहखाने की छत पर नमाज़ पढने से रोक लगाने वाली याचिका किया अदालत ने नामंजूर, जिलाधिकारी को दिया कोई मरम्मत न करवाने का निर्देश जारी रहेगी तहखाने में पूजा

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने जिसको व्यास जी का कमरा कह कर संबोधित किया गया और अदालत के हुक्म पर पूजा जारी हुई, की छत पर नमाज़ पढने से रोक लगाने सम्बन्धित याचिका पर आज हिन्दू पक्ष को जोर का झटका लगा है। अदालत ने याचिका अस्वीकार करके जिलाधिकारी को यथा स्थिति बरक़रार रखने का निर्देश दिया है। सिविल जज (सीडी) हितेश अग्रवाल की अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई। याचिका में हिन्दू पक्ष ने मांग किया था कि तहखाने (जिसको व्यास जी का कमरा कहकर संबोधित किया गया) की मरम्मत हेतु जिलाधिकारी को आदेशित किया जाए, साथ ही मांग थी कि नमाजियों को तहखाने की छत पर जाने और नमाज़ पढने पर पाबन्दी लगाया जाए।सुनवाई के दरमियान अदालत ने इस याचिका को अस्वीकार करते हुवे हिन्दू पक्ष को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने यथास्थिति बरक़रार रखने और पूजा जारी रखने के आदेश के साथ तहखाने के कस्टोडियन जिलाधिकारी वाराणसी को तहखाने की किसी भी प्रकार की मरम्मत करवाने से मना कर दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण स्थानीय कोर्ट ने यथास्थिति को बनाये रखा है और याचिका को अस्वीकार कर दिया है।बताते चले कि यह याचिका लखनऊ जनउद्घोष सेवा संस्था के जानिब से दाखिल किया गया था। इस याचिका में दावा किया गया था कि छत जर्जर है और इस  कारण से नमाजियों को छत पर जाने की पाबंदी लगाया जाए। वही मुस्लिम पक्ष की जानिब से पेश अधिवक्ताओं ने इसका जमकर विरोध किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने यह याचिका अस्वीकार कर दिया है।

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