लखीमपुर : स्वामी श्याम प्रकाश इंटर कालेज के प्रबंधक को डीआइओएस ने एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस वेतन वितरण अधिनियम-1971 की धारा-5 (1) के तहत प्रधानाचार्य हरि प्रकाश श्रीवास्तव के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रकरण में देरी के कारण प्रबंधक को जारी किया गया है।
पूर्व प्रधानाध्यापक हरिप्रकाश श्रीवास्तव ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था जिसे प्रबंध समिति ने स्वीकार कर लिया था। प्रबंधक को प्रकरण के अनुमोदन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज़ 31 जुलाई तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके, प्रबंधक ने समय सीमा का पालन नहीं किया और प्रकरण अब तक लंबित है।
डीआईओएस के पत्र में स्पष्ट किया गया है कि प्रकरण में देरी से हरि प्रकाश श्रीवास्तव का मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न हुआ है। उन्होंने इस संदर्भ में कई बार शिकायतें भी की हैं, जिनमें मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में की गई शिकायत भी शामिल है। इसके बावजूद प्रबंधक ने इन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया और न ही प्रकरण को समय पर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया।
डीआइओएस ने यह भी संकेत दिया है कि वेतन वितरण अधिनियम-1971 की धारा-6 के अनुसार, प्रबंध समिति की इस चूक के लिए जिम्मेदार माने जाने की संभावना है। इस स्थिति में जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबंधक को एक अंतिम चेतावनी दी है कि वह तुरंत प्रकरण को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डीआइओएस ने स्पष्ट किया कि यदि प्रबंधक इस निर्देश का पालन नहीं करते हैं, तो विभाग प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की सिफारिश करेगा, और इसके लिए प्रबंधक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ ने भी पूर्व प्रधानाचार्य हरी प्रकाश श्रीवास्तव के पेंशन और जीपीएफ व एनपीएस भुगतान प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश डीआइओएस को दिए हैं। साथ ही जल्द आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने को कहा गया है।
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