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मंगलवार, 18 जून 2024

संचालन योजना के तहत दुकान निर्माण हेतु दिव्यांगजनों को मिलेगी राशि, जानिए .....

● दुकान बनाने को दिव्यांगजनों को अनुदान पर मिलेगी राशि

लखीमपुर खीरी 18 जून। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उप्र द्वारा दिव्यांगजनो को पुनर्वासित करने के उद्देश्य से संचालित दुकान निर्माण, संचालन योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिये आवेदन फार्म आमंत्रित किए है, जिसके तहत रू. 10,000 (ऋण रू.7500 व अनुदान 2500) स्वीकृत किया जाता है। उक्त जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अभय कुमार सागर ने दी।

उन्होंने बताया कि इच्छुक दिव्यांगजन वेवसाइट http://divyangjandukan.upsdc.gov.in साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र लोकवाणी केन्द्र के माध्यम से स्थापित जन सुविधा केन्द्रो आदि के माध्यम से अपना आवेदन आनलाइन करेगे। आवेदन करते समय आवेदक का दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो आयु प्रमाण पत्र, जिसमे जन्मतिथि का अंकन हो, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बैक खाता संबंधी प्रपत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, खोखा - गुमटी आदि की रसीद ( दुकान का मालिकाना हक सम्बन्धी प्रपत्र ) तथा आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति तथा एक गवाह के सहमति पत्र (आधार कार्ड ) के साथ आवेदन करेगे। साथ ही आनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रो की हार्डकापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी लखीमपुर खीरी का उपलब्ध करायेगे। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी लखीमपुर खीरी मे किसी भी कार्यदिवस मे सम्पर्क कर सकते है ।

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