गाजीपुर। जिला जेल में बंद विचाराधीन कैदी को बुरी तरह से पीटने व जातिसूचक गालियां देकर जान से मारने की धमकी देने के 15 साल पुराने मामले में जिले के एससीएसटी कोर्ट के स्पेशल जज शक्ति सिंह की अदालत ने कुख्यात गोरा-अंगद की जोड़ी को सलाखों के पीछे भेज दिया। स्पेशल जज ने सुरक्षित रखा फैसला सुनाते हुए दोनों को इस मामले में 5-5 साल की कैद के साथ ही 10-10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। दोनों को न्यायालय से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल ले गई। जेल जाने वाले दोनों अपराधी कुख्यात अंगद राय व गोरा राय दिवंगत मुख्तार अंसारी के करीबी शूटर थे और अप्रैल 2009 में गाजीपुर के जिला जेल में बंद थे। उसी जेल में वादी भी बंद था। मुख्तार अंसारी के करीबी होने के चलते इन दोनों का जेल में काफी रसूख था। जिसके चलते वादी इन दोनों के बैरक संख्या 10 में जाकर झाड़ू आदि लगाकर इनकी सेवा टहल करता था। एक दिन बीमार होने के चलते वादी बैरक में सफाई को नहीं पहुंचा तो दोनों ने उसे बुलवाकर उसे बुरी तरह पीटकर उसका हाथ तोड़ दिया, साथ ही गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी। इसी मामले में दोनों के खिलाफ वादी ने मुकदमा दर्ज कराया था। इस बीच दोनों ने गवाह प्रमोद गिरी को भी गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दी तो एक और मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में लंबी सुनवाई, दोनों पक्ष के गवाहों व तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने बीते दिनों फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसला सुनाते हुए स्पेशल जज ने दोनों को 5-5 साल की सजा व 10-10 हजार का जुर्माना लगाया। जिसके बाद अदालत से ही दोनों को जेल भेज दिया गया।
मंगलवार, 11 जून 2024
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दिवंगत मुख्तार अंसारी के खास शूटर कुख्यात अंगद-गोरा की जोड़ी को 5-5 साल की जेल, जेल में सेवा टहल न करने पर कैदी पर किया था हमला
दिवंगत मुख्तार अंसारी के खास शूटर कुख्यात अंगद-गोरा की जोड़ी को 5-5 साल की जेल, जेल में सेवा टहल न करने पर कैदी पर किया था हमला
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