प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की पीठ जन्म प्रमाणपत्र मामले में हुई सजा के खिलाफ पूर्व मंत्री आजम खां,उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई कर रही है। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता अजय मिश्र पक्ष रख रहे हैं। पिछली सुनवाई में आजम के वकील ने कहा था कि सरकार कोई न कोई वजह बता कर सुनवाई टालने की मांग करती है। आजम खान उनकी पत्नी तंजीन फात्मा और अबदुल्ला आजम को रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सात -सात साल कैद की सजा सुनाई है। याचिका के तहत अर्जी देकर तीनों ने जमानत मांगी है। मुकदमे के तथ्यों के अनुसार 2017 के विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम स्वार क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। प्रतिद्वंदी प्रत्याशी नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां तथा बाद में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र पर चुनाव लड़ने की शिकायत की थी। हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला का चुनाव रद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। शैक्षिक प्रमाण पत्र में अबदुल्ला आजम की जन्मतिथि एक जनवरी 1993 दर्ज है और नगर निगम लखनऊ से जारी प्रमाणपत्र में 30 सितंबर 1990 है। तीनों के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार करने के आरोप में केस दर्ज कराया गया था।
मंगलवार, 14 मई 2024
इलाहाबाद हाईकोर्ट : अब्दुल्ला आजम के प्रमाणपत्र मामले में सुनवाई जारी
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