आजम खान को 10 साल की सजा, 14 लाख रुपये जुर्माना
रामपुर आजम खान को डूंगरपुर केस में रामपुर MP/MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 14 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने बुधवार को आजम खान को इस मामले में दोषी करार दिया था. उनको डूंगरपुर की जमीन कब्जाने और घरों में घुसकर तोड़फोड़ के मामले में कोर्ट ने दोषी माना है. ये मामला 3 फरवरी 2016 का है. आरोप है कि पुलिस लाइन के पास कुछ लोगों के मकान बने हुए थे. जिसे सरकारी मकान बताकर तोड़ दिया गया था. इस पर 2019 में बीजेपी सरकार आने पर जेल रोड निवासी एहतेशाम ने मुकदमा दर्ज कराया था. डूंगरपुर मामले में 12 मुकदमे रामपुर की डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के मामले में 2019 में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे.इसमें सभी वादी बस्ती के लोग थे. डूंगरपुर से जुड़े एक मामले में आजम खां को बरी कर दिया गया है. ये मुकदमा महिला रूबी ने लिखाया था. इस मुकदमे की सुनवाई के लिए आजम खां को सीतापुर जेल से रामपुर लाया जाएगा.
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