प्रयागराज हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के ASI सर्वे का आदेश दे दिया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन करने यानी सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दिया है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया है। 27 जुलाई को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था।ASI ने वायदा किया था कि सर्वे से निर्माण को कोई नुकसान नहीं यह याचिका अंजुमन इंतजामिया मस्जिद, वाराणसी की प्रबंध समिति की ओर से दाखिल की गई है। 27 जुलाई को इस पर सुनवाई के दौरान ASI के एडिशनल डायरेक्टर जनरल आलोक त्रिपाठी ने साफ कर दिया कि सर्वे से निर्माण को कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें मॉडर्न तकनीकी का इस्तेमाल होगा। अपर सालिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह ने दाखिल हलफनामे का भी हवाला दिया।
वहीं, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी और पुनीत गुप्ता ने सर्वे से भवन के ध्वस्त होने की आशंका जताई। उन्होंने ASI अधिकारियों के कुदाल फावड़े के साथ आने की फोटोग्राफ भी दिखाई। उन्होंने कहा कि सर्वे आदेश समय से पहले दिया गया है। साक्ष्य पूरा होने के बाद सर्वे कराना चाहिए था। अभी सिविल वाद सुनवाई के लायक है या नहीं, इस पर भी आपत्ति तय की जानी है।
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