Breaking

मंगलवार, 30 मई 2023

जमानत पर रिहा होते ही माफिया अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद मुजफ्फर पर एक करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगा

● जमानत पर रिहा होते ही माफिया अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद मुजफ्फर पर एक करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। उसके खिलाफ पूरामुफ्ती थाने में FIR दर्ज कराई गई है। इसके बाद पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है।

प्रयागराज कौशाम्बी के सरायअकिल निवासी रामजीवन की पत्नी आशा देवी से जुड़ा है। आशा देवी के नाम से पूरामुफ्ती में साढ़े तीन बीघा जमीन है। इस पर मुजफ्फर ने कब्जा कर लिया था। इस जमीन पर मुजफ्फर ने ईंट भट्टा शुरू कर दिया था। मुजफ्फर ने नैनी सेंट्रल जेल में रहते हुए कौढ़िहार ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीता। इसके बाद वह चर्चा में आया था। 2021 में आशा देवी ने तत्कालीन एडीजी जोन रहे प्रेम प्रकाश से गुहार लगाई थी। उसके बाद एडीजी के दबाव के बाद थानेदार ने जमीन पर आशा देवी को कब्जा दिला दिया था।आपको बता दें कि 26 मई को मुजफ्फर जमानत पर जेल से रिहा होकर आया है। आशा देवी के पति राम जीवन का कहना है कि 22 मई को वह कौशांबी से प्रयागराज बाइक से आ रहा था। जैसे मंदर मोड़ के पास पहुंचा कि मुजफ्फर अपने भाइयों के साथ उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वह जैसे ही बेगम बाजार के पास पहुंचा उसे सभी ने घेर लिया। इसके बाद धमकी दी कि एक करोड़ रुपया दो नहीं तो जान से मार देंगे। अब उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।मुजफ्फर को सपा ने 2021 में कौढ़िहार ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी बनाया था और वह जेल में बंद रहते हुए चुनाव जीत गया था।2018 में दर्ज हुआ था गो-तस्करी का केस नवंबर 2018 में मुजफ्फर के खिलाफ नवाबगंज थाने में डीसीएम भरकर प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद मुजफ्फर व 14 अन्य के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस की जांच में पहली बार तब पता चला था कि यह कुछ लोगों के साथ संगठित होकर गो-तस्करी का काम करता है।उसके खिलाफ पुलिस के रिकार्ड में प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर, भदोही, चंदौली और वाराणसी में 30 मुकदमे दर्ज हैं। यही कारण है कि उसकी पहले 7 जुलाई 2021 को हिस्ट्रीशीट खोली गई और 14 साथियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई थी। वह लंबे समय से गो-तस्करी के कारोबार में शामिल है। उसके गिरोह के खिलाफ पूरामुफ्ती पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। वह नैनी जेल में बंद था। अब जमानत पर रिहा है। पुलिस ने उसकी 15 करोड़ की संपत्ति भी कुर्क कर डाली है। इसमें बेशकीमती जमीनें शामिल है।
बसपा के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड की गवाह रुखसाना के भाई को अतीक अहमद के गुर्गों ने जान से मारने और 50 लाख की रंगदारी मांगी है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर समेत चार के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ज्ञातव्य है कि विधायक राजू पाल पर 25 जनवरी 2005 में हमला हुआ था। इस हमले में राजू पाल समेत तीन की मौत हो गई थी। राजू पाल के साथ आगे की सीट पर गाड़ी में बैठी करेली की रुखसाना भी मुख्य गवाह हैं। रुखसाना राजू पाल के दोस्त की पत्नी हैं। इस मामले में माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मुख्य अभियुक्त हैं। सीबीआई ने इस मामले की जांच की है। इसमें अभी फैसला आना बाकी है।प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ के वकील विजय मिश्रा पर तीन करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में FIR दर्ज की गई है। प्लाईवुड कारोबारी ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। कारोबारी का आरोप है कि उधार के पैसे मांगने पर वकील विजय मिश्रा ने अतीक अहमद और उसके गुर्गों का हवाला देते हुए तीन करोड़ की रंगदारी मांगी है। वहीं रुपए नहीं देने पर जान से मारने की भी धमकी दी है।
अतीक अहमद के गुर्गे के रंगदारी मांगने के मामले की जानकारी देती पीड़िता।प्रयागराज शहर के कैंट थाना अंतर्गत म्योराबाद मोहल्ले में खुद को अतीक अहमद का ड्राइवर बताने वाले एक शख्स ने अपने भाई के साथ 3 मई की रात 10:30 बजे एक घर में घुसकर मारपीट और गाली गलौज की। आरोप है कि तमंचा सटाकर रंगदारी मांगी गई।रंगदारी न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। इस संबंध में पीड़ित पक्ष की तरफ से कैंट थाने में शिकायती पत्र दिया गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Post Comments