लखीमपुर खीरी 29 अप्रैल। अपर जिला जज, सचिव-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि मा. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना था, परन्तु उप्र के नगरीय निकाय चुनाव हेतु अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयुक्त, (पंचायत एवं नगरीय निकाय) उप्र द्वारा 09 अप्रैल को जारी की गई है। उक्त के परिपेक्ष्य में 13 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के स्थान पर अब 21 मई (दिन रविवार) को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन का निर्णय मा. कार्यपालक अध्यक्ष, उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा लिया गया है।
मा. जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखीमपुर-खीरी के निर्देश पर आमजन को यह सूचित किया जाता है कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 मई के स्थान पर 21 मई दिन रविवार को आयोजित होगी। सचिव/अपर जिला जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखीमपुर खीरी ने सभी वादकारीगण, अधिवक्तागण से अनुरोध किया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 21 मई दिन रविवार को अधिक से अधिक वादों को निस्तारित कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत के अयोजन को सफल बनावें।
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