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मंगलवार, 28 मार्च 2023

अतीक अहमद सहित 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा। एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अशरफ सहित 7 लोग दोषमुक्त

प्रयागराज माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण मामले में इसे सजा सुनाई गई है। पुलिस रिकॉर्ड में अतीक गैंग पर 101 दोष दर्ज हैं। यह पहला मामला है, जिसके लिए दोषी ठहराए गए हैं। उसे सजा मिली है।इस मामले में अतीक के भाई अशरफ सहित 7 अदालत को कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जिन तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है उनमें खान सौलत और दिनेश पासी के अलावा अतीक शामिल हैं। उसी समय, जिन्हें अशरफ उर्फ ​​खालिद अजीम, फरहान, जावेद उरी बज्जू, आबिद, इसरार, आशिक अर मल्ली, एजाज आदर्श हैं। 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त माफिया अतीक अहमद सहित 3 अभियुक्तों को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने दोषी करार देते हुए मूल कारावास की सजा सुनाई है। जबकि 7 गोपनीय न्यायालय ने इसे बरबाद कर दिया है। उमेश पाल की 24 फरवरी को पहले प्रयागराज में हत्या हो गई थी। उमेश पाल के परिवार ने कोर्ट से माफिया के खिलाफ मौत की मांग की है।

माफिया अतीक अहमद को जूते की माला पहनाने पहुंचे अधिवक्ता वरुण देव पाल

प्रयागराज नैनी सेंट्रल जेल से अतीक अहमद अशरफ और फरहान को जैसे ही एमपी एमएलए कोर्ट भारी सुरक्षा के बीच पुलिस लेकर पहुंची अधिवक्ता वरुण देव पाल ने जूते की माला निकालकर अतीक अहमद के प्रिजन वैन के सामने आ गया और अतीक विरोधी नारे लगाने लगा मीडिया कर्मियों के पूछे जाने पर कहा कि हम अतीक अहमद को फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा की मांग कर रहे हैं जैसे ही अतीक अहमद और उनके सहयोगियों को सजा होगी हम उनको जूते की माला पहन आएंगे इसलिए पहले से ही जूते की माला तैयार कर ली है उनका कहना है कि उमेश पाल हम लोगों का भाई था और इन लोगों ने जिस तरह उसकी हत्या की है उससे हम अधिवक्ता काफी आहत हैं और पूरा परिवार के साथ हम अधिवक्ता खड़े हैं
मीडिया कर्मियों के सवाल कि अतीक अहमद माफिया है डर नहीं लगता है पर कहा कि हम पाल बिरादरी से हैं हम लोग गाय भैंस बकरी चराने वाले हैं हम लोगों को अब किसी से डर नहीं लगता है अगर मौका दिया जाएगा तो हम लोग अतीक अहमद से अकेले ही निपट लेंगे और अतीक अहमद का किसी तरह भय प्रयागराज सहित पूरे प्रदेश में नहीं रह गया है।

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