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सोमवार, 13 फ़रवरी 2023

यूपी में सरकार हर परिवार को देगी खास आईडी

● उप्र में परिवार आईडी के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार

● एक परिवार एक पहचान योजना के तहत बनेगी विशेष आईडी

● राशन कार्ड धारकों को नहीं बनवाना पड़ेगा ये आईडी कार्ड

लखीमपुर खीरी 13 फरवरी। हर परिवार के पास अब अपनी खास आईडी होगी। उत्तर प्रदेश शासन ने परिवार आईडी के लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी कर दिया गया है। यह परिवार आईडी 12 अंकों की होगी। राशन कार्डधारकों को परिवार आईडी बनवाने की जरूरत नहीं होगी, उनका राशन कार्ड नंबर ही परिवार आईडी होगी। उक्त आशय की जानकारी डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने दी।

डीएम ने बताया कि प्रदेश सरकार 'एक परिवार, एक पहचान' योजना के तहत हर परिवार को एक विशिष्ट आईडी जारी करेगी। इसके तहत प्रदेश की परिवार इकाइयों का एक लाइव डेटाबेस तैयार किया जाएगा। यह डेटाबेस लाभार्थीपरक योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, समय से लक्ष्य प्राप्त किए जाने और उनके पारदर्शी संचालन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 

डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक मौजूदा समय में प्रदेश में रह रहे 3.59 करोड़ परिवारों के 14.92 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है। इन परिवारों की राशनकार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी। जो लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं हैं और उनका राशन कार्ड नहीं है, उन्हें ही फैमिली आईडी पोर्टल www.familyid.up.gov.in के माध्यम से फैमिली आईडी लेनी होगी। भविष्य में लोगों को इस आईडी से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। जो परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं, वे भी फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं। इस परिवार आईडी से सभी विभागों की सरकारी योजनाओं के डेटाबेस से एक साथ जोड़ा जाएगा। ऐसे में जब कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करेगा तो उसे अपने सभी अभिलेखों को स्कैन करके अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। परिवार आईडी से ही काम चल जाएगा। परिवार आईडी पोर्टल पर आधार आधारित ई-केवाईसी की सुविधा भी उपलब्ध है।

परिवार का कोई भी व्यस्क सदस्य अपने और परिवार के बाकी सदस्यों के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। व्यक्ति खुद भी आवेदन कर सकता है। इसके अलावा जनसुविधा केंद्रों व ग्राम सचिवालयों में भी आवेदन करवाए जा सकते हैं। जनसेवा केंद्रों से आवेदन करने पर 30 रुपये रुपये फीस लगेगी। आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की तरह होगी। परिवार और परिवार के सदस्यों का सत्यापन शहरी क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी लेखपाल के माध्यम से करेंगे। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से करेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को परिवार आईडी बनवाने की जरूरत नहीं होगी। राशन कार्ड आईडी ही परिवार आईडी होगी।

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