● बीएचएल खंभारखेड़ा पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने का कारण बताओ नोटिस जारी
● डीएम ने व्यापक जनहित में लिया संज्ञान, हरकत में आए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसर
● 31 दिनों के लिए 9.30 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का नोटिस जारी
लखीमपुर खीरी 08 फरवरी। खंभारखेड़ा में संचालित बजाज चीनी मिल से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के सम्बन्ध में आम जनमानस की ओर से प्राप्त होने वाली शिकायतों का डीएम महेन्द्र बहादुर सिंह ने कड़ा संज्ञान लिया है। जनस्वास्थ्य के मद्देनज़र डीएम की संस्तुति पर उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की टीम द्वारा चीनी मिल द्वारा उत्सर्जित किये जा रहे प्रदूषण की जांच की गई। विशेषज्ञों की जांच में मिल द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण का स्तर राष्ट्रीय हरित अधिकरण व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक से अधिक पाए जाने पर दोषी चीनी मिल को 31 दिवस का डिफाल्टर मानते हुए तथा विशेषज्ञों के सुझावों का अनुपालन न होने की अवधि तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी की गई है।
उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों ने इकाई का स्थलीय निरीक्षण कर प्रदूषण के लिए निर्धारित मापदंडों की पड़ताल की। निरीक्षण में उक्त इकाई में राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दाखिल समिति की आख्या में दिए गए सुझाव, संस्तुतियों का अनुपालन होता नहीं पाया गया।
निरीक्षण टीम ने इकाई को राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिए गए दिशा निर्देश, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्ग निर्देशिका के अनुसार उद्योग के विरुद्ध 31 दिनों का डिफाल्टर मानते हुए पर्यावरण क्षतिपूर्ति का आकलन किया। इकाई बजाज हिन्दुस्तान लि. (शुगर इकाई), खम्भारखेड़ा के विरूद्ध 22 दिसंबर 2022 से 21 जनवरी 2023 तक की अवधि तक गणनानुसार (कुल अवधि - 31 दिन) 30 हजार प्रतिदिन की दर से कुल रू. 9,30,000/-(रू. नौ लाख तीस हजार मात्र) एवं रू 30 हजार/दिन की दर से अग्रिम सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय को भेजी। इनके अलावा इकाई मैसर्स बजाज एनर्जी लिo (90 मेगावाट थर्मल पावर प्लाण्ट), खम्भारखेड़ा के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के रू. 1,00,000/–(रूपये एक लाख) किये जाने तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किए जाने की संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय को भेजी।बताते चलें कि उप्र नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ उमेश चंद्र शुक्ला ने इकाई के निरीक्षण की आख्या एवम कार्यवाही से डीएम व मुख्य पर्यावरण अधिकारी उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी अवगत कराया।
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि चीनी मिल के प्रदूषित पानी से किसानों के खेत प्रभावित हो रहे है, जो किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन-प्रशासन के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। किसानों की इस समस्या का व्यापक जनहित में संज्ञान लेकर उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों को जांच के लिए निर्देश दिए, इसी के परिपेक्षय में बोर्ड के अफसरों ने जांच करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने का कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराया है।
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