गुरुग्राम, 14 अक्टूबर : कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मुख्यालय द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निदेशानुसार ईएसआईसी के पंजीकृत नियोक्ताओं को एमनेस्टी स्कीम-2025 के अंतर्गत “कोर्ट के बाहर समझौता, केस वापसी का मौका” प्रदान किया जा रहा है | यह योजना 01 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 30 सितम्बर 2026 तक प्रभावी रहेगी | यह लंबित मुकदमों के समाधान और अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए ईएसआईसी की महत्वाकांक्षी पहल है |
इसका उद्देश्य नियोक्ताओं और बीमित व्यक्तियों को लंबे समय से चल रहे ईएसआई (ESI) से संबंधित मुकदमों, हर्जाने, ब्याज और कवरेज विवादों का निपटारा करने का एक आसान, पारदर्शी और किफायती अवसर देना है | उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम के निदेशक(प्रभारी) सुनील यादव ने इस स्कीम के लाभ और उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना मुकदमों को कम करने और अदालतों पर बोझ घटाने में मदद करेगी, जिससे व्यापार में आसानी को बढ़ावा मिलेगा |
योजना की विशेषताएं -
1. पात्र मामलों में हर्जाने और ब्याज पर छूट मिल सकती है |
2. पहली बार, कवरेज से संबंधित विवादों को भी इस योजना में शामिल किया गया है |
3. यह न्यायालय के बाहर एक समझौते के माध्यम से विवादों को निपटाने का अवसर प्रदान करती है |
4. पांच साल से अधिक पुराने ऐसे मामले जिनमें कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, उन्हें वापस लिया जा सकता है |
श्री सुनील यादव ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य नियोक्ताओं को उनके लंबित मामलों को सुलझाने का एक मौका देना, अनुपालन को बढ़ावा देना और ईएसआई कवरेज का विस्तार करना तथा हितधारकों के बीच सद्भावना और विश्वास पैदा करना है |
इस स्कीम के तहत कवरेज से जुड़े नुकसान, ब्याज और अन्य विवादों का निपटारा किया जाएगा | इस योजना का उद्देश्य मुकदमों की संख्या कम करना और नियोक्ताओं को राहत देते हुए ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन को और अधिक मज़बूत करना है |
*नियोक्ताओं ने किया स्कीम का स्वागत
उद्योग जगत द्वारा इस योजना का विशेष स्वागत किया जा रहा है तथा जिन नियोक्ताओं और बीमाकृत व्यक्तियों के मामले लंबे समय से न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है वे अपने मुकदमों के निपटान के लिए पहल एवं अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं |
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