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शनिवार, 26 अप्रैल 2025

अशरफ की पत्नी जैनब ने कुर्की और वारंट के खिलाफ हाईकाेर्ट में लगाई गुहार

अशरफ की पत्नी जैनब ने कुर्की और वारंट के खिलाफ हाईकाेर्ट में लगाई गुहार

प्रयागराज  उमेश पाल व उनके दो गनर की हत्या के मामले में फरार चल रही माफिया खालिद अजीम उर्फ अशरफ की पत्नी जैनब उर्फ रूबी ने फिर हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। उसने खुद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने और कुर्की की कार्रवाई को त्रुटिपूर्ण बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी है। जैनब 25 हजार की इनामी है और उसकी तलाश में पुलिस कई जनपदों की खाक छान चुकी है।उसने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 528 के तहत उपरोक्त कार्रवाई को रद्द करने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की है। 15 अप्रैल को यह अर्जी दाखिल की गई है जिसमें अभी सुनवाई की तिथि तय नहीं है। 24 फरवरी 2023 को हुए इस हत्याकांड में जैनब का नाम विवेचना के दौरान प्रकाश में आया था। मुकदमे में आरोपी बनाए जाने की भनक लगते ही वह फरार हो गई और फिर उसका कुछ पता नहीं चला।
लगभग पांच महीनों तक तलाश के बाद भी कुछ पता नहीं चलने पर 20 जुलाई 2023 को पुलिस ने अर्जी देकर उसका गैर जमानती वारंट जारी कराया। 26 जुलाई 2023 को उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई का नोटिस(सीआरपीसी 82 के तहत) जारी किया गया। 82 की कार्रवाई के बाद भी हाजिर नहीं होने पर 19 अक्तूबर 2023 को कुर्की(सीआरपीसी 83 के तहत) का आदेश जारी हुआ जिस पर पुलिस ने उसके मकान को कुर्क किया।जैनब की ओर से इससे पूर्व अग्रिम जमानत व एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर भी याचिका दाखिल की जा चुकी है। हालांकि दोनों ही मामलों में उसे कोई राहत नहीं मिल सकी थी। अब उसने कोर्ट में अर्जी देकर अपने खिलाफ हुई कार्रवाई को चुनौती दी है।

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