नई दिल्ली। ट्रेन के आसापस चलती ट्रेन और रेल पटरियों पर रील बनाने वालों की अब खैर नहीं। अगर इन स्थानों पर रील बनाने में यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न किया या उनको असुविधा हुई तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। रेलवे बोर्ड ने इस संदर्भ में अपने सभी जोन को निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि अगर रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं अथवा बोगियों या रेल परिसरों में यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं तो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाए।रेलवे बोर्ड ने यह निर्देश हाल के दिनों में कुछ मामलों के सामने आने के बाद जारी किए हैं। ऐसे मामलों में लोगों ने मोबाइल फोन से रेल पटरियों और चलती ट्रेनों में स्टंट करते वीडियो बनाते समय में रेल सुरक्षा के साथ समझौता किया। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “रील बनाने में लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं। वे न केवल अपनी जान को जोखिम में डालते हैं बल्कि रेल पटरियों पर वस्तुओं को रखकर या वाहन चलाकर या चलती ट्रेनों में खतरनाक स्टंट करके सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं। ऐसे कई वीडियो प्रसारित हुए हैं जिनमें दिखा कि सेल्फी लेने में लोग ट्रेन के समीप चले गए जिससे उनकी मौत हो गई। ट्रेन की चपेट में आने से कई लोगों की मौके पर ही जान चली गई।”
अधिकारी ने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो में देखा गया है कि लोग सेल्फी लेते समय ट्रेन के काफी करीब आकर ट्रैक के नजदीक चले गए, यह समझे बिना कि एक ट्रेन कम समय में कितनी लंबी दूरी तय कर सकती है और इस कारण ट्रेन की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे।
रेलवे बोर्ड अधिकारियों के अनुसार, “रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) को नियमों का उल्लंघन करके रील बनाने वालों के प्रति जीरो टालरेंस की नीति अपनाने को कहा गया है।
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