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रविवार, 15 सितंबर 2024

कम नहीं हो रहीं सोनभद्र के सपा सांसद छोटे लाल खरावार कि मुश्किलें, हाईकोर्ट में दाखिल करना होगा लिखित कथन

लोकसभा चुनाव में रॉबर्ट्सगंज (सोनभद्र) लोकसभा से जीते समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी छोटे लाल खरवार के विरुद्ध दूसरे नंबर पर रहीं भाजपा, अपना दल-एस की संयुक्त प्रत्याशी रिंकी सिंह की चुनाव याचिका को माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए विपक्षीगण को नोटिस जारी करने का आदेश दिनांक 6 अगस्त 2024 को परित किया था। उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ की एकल पीठ द्वारा रिंकी सिंह के अधिवक्ता एवं विधि मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक कुमार चौबे एडवोकेट की दलील सुनने के बाद पारित किया था। अधिवक्ता अभिषेक चौबे का तर्क था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्यशी छोटे लाल खरवार द्वारा दिए गये शपथ पत्र में जाति प्रमाण पत्र, संपत्ति, आय, शैक्षणिक योग्यता तथा पहली पत्नी से आश्रितों की संख्या छुपाने और अन्य भौतिक जानकारी के संबंध में गलत तथ्य प्रस्तुत किया गया है।अभिषेक चौबे द्वारा उपरोक्त विभिन्न बिंदुओं पर दिए गये दलील को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया था। रिंकी सिंह के अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान ये कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी द्वारा अपने शपथ पत्र में दिए गये गलत तथ्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 (1) बी (डी) के तहत भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है। अतः माननीय न्यायालय इसके आधार पर विपक्षी का चुनाव रद्द करते हुए याची रिंकी सिंह को विजयी घोषित करने का निर्देश प्रदान करने की मांग की गई थी। जिस पर माननीय न्यायालय ने विपक्षिगण को नोटिस जारी करते हुए 12 सितंबर की तिथि सुनवाई के लिए नियत किया था। 12 सितंबर को विपक्षी सांसद छोटेलाल खरवार अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए छोटे लाल के अधिवक्ता ने चुनाव याचिका पर प्रारम्भिक आपत्ति उठाई तथा कहा कि यह याचिका पोषणीय नहीं है जिसे याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने ख़ारिज कर दिया तब छोटे लाल के अधिवक्ता ने अदालत से अपना रिटेन स्टेटमेंट दाखिल करने के लिए आठ हफ्ते का समय मांगा। जिसको स्वीकार करते हुए अदालत ने 14 नवंबर को अगली सुनवाई के लिए तिथि नियत किया है।इस बात की जानकारी अपना दल के प्रदेश मीडिया सचिव विधि मंच एवं उच्च न्यायालय के अधिवक्ता प्रदीप तिवारी ने दिया।

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