मुंबई पुणे के डीएम अब पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के खिलाफ मानहानि केस करेंगे। बता दें कि UPSC ने 31 जुलाई को पूजा खेडकर का सिलेक्शन रद्द किया था। पूजा पर उम्र, माता-पिता की गलत जानकारी, पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेस का एग्जाम देने का आरोप था। आईएएस पूजा खेडकर UPSC ने दस्तावेजों की जांच के बाद पूजा को दोषी पाया। सिलेक्शन रद्द होने के बाद पूजा का पद छिन गया। उन पर भविष्य में UPSC का कोई एग्जाम देने पर रोक है। पूजा 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस थीं। उन्हें सीएसई-2022 में 841वीं रैंक मिली थी। वे जून 2024 से ट्रेनिंग कर रही थीं। UPSC की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया था। पूजा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 अगस्त को पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा आरोपी पूजा खेडकर पर लगे आरोप गंभीर हैं। पूरी साजिश का खुलासा करने और इसमें अन्य लोगों के शामिल होने की पुष्टि के लिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है।
बुधवार, 7 अगस्त 2024
पूर्व आईएएस पूजा खेडकर अब मानहानि केस में फंसी
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