लखीमपुर खीरी 10 मई। जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह की नई पहल से निमंत्रण पत्र पाकर मतदाता खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिले में 28_खीरी व 29_धौरहरा संसदीय क्षेत्र के लिए निर्वाचन 13 मई को होना है। जिसके लिए घर-घर निमंत्रण पत्र बांटकर मतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है।
जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह का आग्रह का ये नया अंदाज मतदाताओं को खूब रास आ रहा है। बता दें कि खीरी जिले में लोकसभा चुनाव की तारीख 13 मई है। जिला प्रशासन की ओर से समाचार वितरको सहित अन्य माध्यमों से मतदाताओं के घरों में निमंत्रण भेजे जा रहे हैं, ताकि मतदाता अपने बूथ पर जरूर जाएं। साथ ही अपील की जा रही है कि लोग आस-पड़ोस, गांव-मोहल्ले में जाकर के लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक करें। यह कार्ड जिन भी घरों में पहुंच रहा, वहा इसे पढ़कर लोग खुश होते जा रहे हैं।
धौरहरा में उप जिलाधिकारी राजेश कुमार ने तहसील परिसर में अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियो, अधिवक्ता बंधु से मुलाकात कर उन्हें मतदान दिवस का निमंत्रण प्रदान किया।
उन्होंने कहा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो सके। जिला पूर्ति अधिकारी अंजनी कुमार सिंह की अगुवाई में सभी उचित दर विक्रेताओं ने परिवार के मुखिया को मतदान दिवस का आमंत्रण पत्र प्रदान करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आग्रह किया। वही आशा और आंगनबाड़ियों के जरिए भी निमंत्रण पत्र का वितरण किया जा रहा है।
● विस स्तर पर सर्वाधिक वोटिंग वाले 03 बूथो के बीएलओ, प्रधान, लेखपाल होंगे सम्मानित
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में खीरी जिले में शत-प्रतिशत मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित कराए जाने के उद्देश्य से
जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने अभिनव पहल करते हुए घोषणा की कि जिले की प्रत्येक विधानसभा के 03 सर्वाधिक वोटिंग प्रतिशत वाले बूथ के बीएलओ, प्रधान और लेखपाल, सचिव को जिलाधिकारी आवास पर डिनर पर बुलाया कर सम्मानित किया जाएगा।
● 200 मीटर पहले वाहन खड़े कर बूथ तक जाना होगा पैदल
13 मई को होने वाले मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने कई सहूलियतें दी हैं। मतदाता अकेला या परिवार समेत निजी वाहन से वोट डालने जा सकते हैं। वाहन मतदान केंद्र से 200 मीटर पहले खड़ा करना होगा। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि जिले में 28_खीरी और 29_ धौरहरा संसदीय क्षेत्र के लिए 13 मई को होने वाली वोटिंग के दिन अगर कोई व्यक्ति मतदान के लिए निजी वाहन का इस्तेमाल करता है तो उसे दो मीटर दूर खड़ा करना होगा।
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