● योजना के तहत मिल रहा ढाई हजार प्रति माह, 12वीं के आगे पढ़ाई में भी मदद
लखीमपुर खीरी 04 अक्टूबर। किसी भी कारण से माता-पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों के जीवन का मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सहारा बनी है। जीरो से 18 वर्ष तक के बच्चों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए उप्र का निवासी होना जरूरी है। एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा। खीरी जिले में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) में जिले के 745 बच्चों को लाभ मिल रहा है। योजना के तहत बच्चों को हर माह 2500 रुपए की धनराशि दी जाती है। उक्त आशय की जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार निगम ने दी।
उन्होंने बताया कि जनपद खीरी में अबतक 1093 बच्चों को योजना के तहत जिला स्तरीय कमेटी से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, जिसके सापेक्ष 745 बच्चों को धनराशि भी 2500/- प्रति माह की दर से प्राप्त हो चुकी है।
डीपीओ ने बताया कि उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या माता या पिता में से किसी एक की अथवा वैध अभिभावक की मृत्यु किसी भी कारण से एक मार्च 2020 के पश्चात हो गई। ऐसे परिवारों के अधिकतम दो बच्चों को जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है 2500/- रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी दिए जाने का प्रावधान है। योजना के तहत हर बच्चों को सरकार की ओर से डीबीटी के माध्यम से ढाई हजार रुपए मिलेगी। सरकार द्वारा हर तिमाही में डीबीटी के माध्यम से पैसे खाते में भेजे जाते हैं। योजना का लाभ 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक तत्पश्चात योजना की दूसरी श्रेणी के तहत आयु 21 से 23 के मध्य होने पर तथा स्नातक में प्रवेश लेने पर या इंटर के बाद मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त करने पर 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अथवा डिप्लोमा पूर्ण होने इसमें से जो भी पहले हो तक धनराशि प्राप्त होती रहेगी।
● इन प्रपत्रों की होगी जरूरत
योजना का लाभ पाने के लिए बच्चे का आधार कार्ड, उनके माता या पिता की मृत्यु पर मार्च 2020 के बाद जारी मृत्यु प्रमाणपत्र, बच्चों का बैंक पासबुक और आय प्रमाणपत्र जरूरी है। योजना के तहत अगर पति की मौत हुई है तो पत्नी को विधवा पेंशन से आच्छादित किया जाएगा।
● निराश्रित बच्चों को सीएम बाल सेवा योजना से जोड़ने में मददगार बने, कराए आवेदन : डीएम
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने आमजन से अपील की कि किसी भी कारण से माता-पिता को खोने वाले निराश्रित बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से जोड़ने में मददगार बने। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी खंड विकास अधिकारी दफ्तर एवं शहरी क्षेत्र के लाभार्थी संबंधित तहसील में आवेदन जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट स्थित जिला प्रोबेशन कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है।
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